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This Article is From Aug 17, 2023

गोवा के नाइट क्लब में महिला से दुर्व्यवहार के आरोप में आईपीएस अधिकारी निलंबित

उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के अधिकारी को पहले गोवा सरकार ने उनके प्रभार से मुक्त कर दिया था और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को रिपोर्ट करने के लिए कहा था.

गोवा के नाइट क्लब में महिला से दुर्व्यवहार के आरोप में आईपीएस अधिकारी निलंबित

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गोवा में तैनात भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के एक अधिकारी को पिछले हफ्ते राज्य के नाइट क्लब में एक महिला से दुर्व्यवहार करने का मामला सामने आने के बाद निलंबित कर दिया है. आधिकारिक सूत्रों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी. आदेश में कहा गया है कि अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित क्षेत्र (एजीएमयूटी) कैडर के 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी ए कोआन को ‘‘तत्काल प्रभाव'' से निलंबित कर दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ विभागीय कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है.

गृह मंत्रालय आईपीएस अधिकारियों के लिए कैडर नियंत्रण प्राधिकरण है. सूत्रों ने कहा कि मंत्रालय को गोवा सरकार से प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मिलने के बाद यह आदेश जारी किया गया. आदेश में कहा गया है कि अधिकारी को राज्य पुलिस मुख्यालय से संलग्न किया जाएगा और वह निलंबन आदेश लागू होने तक ‘‘सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किए बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे.''

उप महानिरीक्षक (डीआईजी) रैंक के अधिकारी को पहले गोवा सरकार ने उनके प्रभार से मुक्त कर दिया था और राज्य के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को रिपोर्ट करने के लिए कहा था. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया था. गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के विधायक विजय सरदेसाई ने भी इस मामले को राज्य विधानसभा में उठाया था.

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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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