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This Article is From Sep 11, 2019

पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होंगे नए ट्रैफिक नियम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी यह दलील

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि वह ट्रैफिक के नए कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगी.

पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होंगे नए ट्रैफिक नियम, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी यह दलील
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी. (फाइल फोटो)
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में नया ट्रैफिक नियम लागू (New Traffic Rule) नहीं होगा. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने कहा कि वह ट्रैफिक के नए कानून को राज्य में लागू नहीं करेंगी. गुजरात की बीजेपी (BJP) सरकार द्वारा ट्रैफिक जुर्माने की रकम को लगभग आधा किए जाने के फैसले के एक दिन बाद ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) का यह बयान आया है. नए मोटर व्हीकल एक्ट (Motor Vehicle Act) को 'बहुत कठोर' बताते हुए तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि यह संघीय ढ़ांचे के खिलाफ है.

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ममता बनर्जी ने कहा कि जुर्माने की रकम बढ़ाया समस्या का हल नहीं है. इसे 'मानवीय दृष्टिकोण' से देखने की जरूरत है. ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) बंगाल के बीरभूम जिले में पत्रकारों से बात कर रही थीं. यहां दुर्घटनाएं में कमी आई है, यह बताते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में पहले से ही 'सेफ ड्राइव सेव लाइ' अभियान चलाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि तृणमूल का एक प्रमुख कार्यक्रम सड़क सुरक्षा पर केंद्रित है.

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बता दें कि गुजरात की बीजेपी सरकार ने मंगलवार को ट्रैफिक चालान की राशि को कई मामलों में लगभग आधा कर दिया है. गुजरात के मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी ने एक दिन पहले कहा था, 'नए ट्रैफिक नियमों के अनुसार हेलमेट नहीं पहनने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, लेकिन गुजरात में इसे घटाकर 500 रुपये कर दिया गया है. नए नियमों के अनुसार कार में सीट बेल्‍ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना है, जबकि गुजरात में यह 500 रुपये है. खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाने पर 5000 रुपये का जुर्माना निर्धारित है, लेकिन गुजरात में यह तिपहिया वाहनों के लिए 1500, हल्‍की गाड़ियों के लिए 300 जबकि अन्‍य के लिए 5000 रुपये होगा.'

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जुर्माने की रकम कई गुना बढ़ी
ऐसे कई अपराध हैं जिनके लिए जुर्माने की रकम बढ़ा दी गई है. बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने पर पहले पांच सौ रुपये तक जुर्माना था. यह अब 5000 रुपये होगा. ओवरस्पीडिंग के लिए पहले चार सौ रुपये तक जुर्माना था, अब यह हल्के वाहनों के लिए एक से दो हजार रुपये होगा जबकि मध्यम और भारी वाहनों के लिए दो हजार से चार हजार रुपये. खतरनाक ड्राइविंग में पहली बार पकड़े जाने पर छह महीने तक की सजा और एक हजार तक का जुर्माना होता था. इसे अब बढ़ाकर छह महीने से एक साल तक की सजा और एक हजार से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना कर दिया गया है.

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