शिमला:
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुटखा, पान मसाला, मशेहरी, खैनी के भण्डारण, विक्रय और वितरण को प्रदेश में अवैध घोषित किया है।
राज्य में यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों के भण्डारण, उत्पादन और विक्रय में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यापारियों को न ही पंजीकृत किया जायेगा और न ही उन्हें इसके लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के कुछ ऐसे प्रथम राज्यों में से है जहां इन पदार्थों के वितरण को अवैध घोषित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पहले ही सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध है और उल्लंघनकर्ता पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
राज्य में यदि कोई व्यक्ति इन पदार्थों के भण्डारण, उत्पादन और विक्रय में संलिप्त पाया जाएगा तो उसके विरूद्ध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि इसका उल्लंघन करने वाले खाद्य व्यापारियों को न ही पंजीकृत किया जायेगा और न ही उन्हें इसके लिए लाईसेंस जारी किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देश के कुछ ऐसे प्रथम राज्यों में से है जहां इन पदार्थों के वितरण को अवैध घोषित किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में पहले ही सार्वजनिक स्थलों में धूम्रपान निषेध है और उल्लंघनकर्ता पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
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