प्रतीकात्मक फोटो.
शिमला:
हिमाचल प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शनिवार को राजनीतिक दलों को आगामी प्रदेश विधानसभा चुनाव में 28 लाख रुपये की अधिकतम व्यय सीमा का पालन करने तथा 20,000 रुपये से ज्यादा के सभी भुगतान एकाउंट पेई चेक के जरिए करने के निर्देश दिए.
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यहां सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाते खोलने होंगे तथा उम्मीदवार एवं उसके चुनाव एजेंट संयुक्त खाता खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च में जनसभाओं एवं रैलियों, पोस्टर, बैनर एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन पर होने वाले खर्च शामिल हैं.
VIDEO : चुनाव की घोषणा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए नौ नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 18 दिसंबर को घोषित होंगे.
(इनपुट भाषा से)
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यहां सभी दलों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने वाले मुख्य निर्वाचन अधिकारी पुष्पेंद्र राजपूत ने कहा कि हर उम्मीदवार को चुनाव खर्च के लिए अलग बैंक खाते खोलने होंगे तथा उम्मीदवार एवं उसके चुनाव एजेंट संयुक्त खाता खोल सकते हैं. उन्होंने कहा कि चुनाव खर्च में जनसभाओं एवं रैलियों, पोस्टर, बैनर एवं प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विज्ञापन पर होने वाले खर्च शामिल हैं.
VIDEO : चुनाव की घोषणा
हिमाचल प्रदेश विधानसभा की 68 सीटों के लिए नौ नवंबर को मतदान होगा और नतीजे 18 दिसंबर को घोषित होंगे.
(इनपुट भाषा से)
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