हिमाचल हाईकोर्ट की फाइल फोटो
शिमला:
हिमाचल प्रदेश में एक महिला न्यायाधीश के कथित उत्पीड़न की शिकायत पर एक दीवानी न्यायाधीश सह मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) को निलंबित कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर ने इन आरोपों की जांच के आदेश दिए हैं।
शिकायत करने वाली महिला भी आरोपी की तरह दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) सह मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (सीजेएम) है। आरोप के मुताबिक, यह कथित घटना 11 से 13 जून तक मनाली में नशीले पदार्थों के सेवन पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन से पहले हुई।
महिला न्यायाधीश ने शिकायत की है कि उसे सम्मेलन की तैयारी के लिए पहले ही मनाली आने को कहा गया था। इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने भाग लिया था। शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला पर उसके साथ आठ जून को एक रिसॉर्ट में जाने का दबाव बनाने की कोशिश की और कथित रूप से उसके साथ र्दुव्यवहार किया।
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद महिला न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में शिकायत की जिन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और आरोपी न्यायाधीश को निलंबित कर दिया। राज्य में न्याय विभाग को झकझोरने वाली इस घटना के बारे में माना जा रहा है कि यह राज्य में अपनी तरह की पहली घटना है।
इस बीच खबरें हैं कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच दो महीनों के भीतर पूरी की जाए।
शिकायत करने वाली महिला भी आरोपी की तरह दीवानी न्यायाधीश (वरिष्ठ प्रभाग) सह मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट (सीजेएम) है। आरोप के मुताबिक, यह कथित घटना 11 से 13 जून तक मनाली में नशीले पदार्थों के सेवन पर आयोजित राष्ट्रीय स्तर के एक सम्मेलन से पहले हुई।
महिला न्यायाधीश ने शिकायत की है कि उसे सम्मेलन की तैयारी के लिए पहले ही मनाली आने को कहा गया था। इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों ने भाग लिया था। शिकायत के अनुसार आरोपी ने महिला पर उसके साथ आठ जून को एक रिसॉर्ट में जाने का दबाव बनाने की कोशिश की और कथित रूप से उसके साथ र्दुव्यवहार किया।
सूत्रों ने बताया कि इसके बाद महिला न्यायाधीश ने मुख्य न्यायाधीश से इस संबंध में शिकायत की जिन्होंने इस मामले की जांच के आदेश दिए और आरोपी न्यायाधीश को निलंबित कर दिया। राज्य में न्याय विभाग को झकझोरने वाली इस घटना के बारे में माना जा रहा है कि यह राज्य में अपनी तरह की पहली घटना है।
इस बीच खबरें हैं कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले में जांच दो महीनों के भीतर पूरी की जाए।
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