हरियाणा सरकार ने गणतंत्र दिवस के मौके पर जेल में बंद कैदियों (Prisoners Punishment) को सजा में खास छूट देने का ऐलान किया है. हरियाणा में आपराधिक अधिकार क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा सुनाई गई सजा भुगत रहे कैदियों को विशेष छूट दी गई है. एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि जिन अपराधियों को आजीवन कारावास, 10 साल या इससे ज्यादा समय की सजा सुनाई गई है, उन्हें 60 दिन और जिन अपराधियों को पांच साल या पांच साल से ऊपर और 10 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 45 दिन की छूट दी जाएगी. इसी तरह, जिन अपराधियों को 5 साल से कम की सजा सुनाई गई है, उन्हें 30 दिन की छूट दी जाएगी.
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इन कैदियों को नहीं मिलेगी सजा में छूट
अधिकारी के मुताबिक, गणतंत्र दिवस यानि 26 जनवरी, 2024 को कारागार से पैरोल और फरलो पर आए सभी अपराधियों को भी यह छूट दी जाएगी. शर्त यह है कि जो कैदी अपने निर्धारित समय पर संबंधित कारागार में आत्म समर्पण करते हैं, तब ही कारावास के बचे हुए समय में यह छूट उनको दी जाएगी. जिन अपराधियों को जुर्माना न भरने पर सजा हुई है, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी. अधिकारी ने कहा कि जिन अपराधियों को हरियाणा में आपराधिक न्याय क्षेत्र के न्यायालयों द्वारा दोषी ठहराया गया है, लेकिन वह हरियाणा के बाहर जेलों में अपनी सजा काट रहे हैं, वह भी यह छूट पाने के हकदार होंगे. हालांकि जो अपराधी जमानत पर हैं, उन्हें यह छूट नहीं दी जाएगी.
बच्चों की हत्या,रेप,अपहरण के कैदियों पर भी सख्ती
सरकारी अधिकारी के मुताबिक, 14 साल से कम उम्र के बच्चों की हत्या, अपहरण, रेप के साथ हत्या, डकैती और लूटपाट, एसिड अटैक आदि के अपराधियों को सजा में छूट नहीं दी जाएगी. साथ ही टैरोरिस्ट और डिसरैप्टिव एक्टिविटीज (प्रीवेंशन) अधिनियम-1987, कार्यालय गोपनीय अधिनियम-1923, विदेशी अधिनियम-1948, पासपोर्ट अधिनियम-1967, आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम-1961 की धारा 2 और 3, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 121 से 130, फिरोती के लिए किडनैपिंग, पोक्सो अधिनियम 2012 के तहत कोई अपराध, एनडीपीएस एक्ट के तहत धारा 32ए के तहत सजा काट रहे अपराधियों को भी ये छूट नहीं मिलेगी.
ये कैदी भी नहीं पा सकेंगे सजा में छूट
सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि किसी भी वर्ग के बंदी ,पाकिस्तान नेशनल, अपराध दंड सहिंता 1973 की धारा 107/109/110 के साथ-साथ शांति बनाए रखने के मामले में सुरक्षा देने में असफल होने वाले अपराधी, पिछले दो साल में किसी भी बड़े जेल अपराध में शामिल अपराधियों के मामले में सजा काट रहे लोगों को पंजाब जेल मैनुअल, हरियाणा जेल नियम-2022 या उस दिन लागू किसी अन्य अधिनियम या नियमों के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी.
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