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This Article is From May 14, 2020

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली- हरियाणा सीमा पर लगे प्रतिबंध खत्म होंगे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं पर प्रतिबंध हटाने के लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली- हरियाणा सीमा पर लगे प्रतिबंध खत्म होंगे
नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के साथ अपनी सीमाओं पर प्रतिबंध हटाने के लिए हरियाणा सरकार को आदेश दिया है. हरियाणा सरकार ने हाईकोर्ट में कहा कि केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मियों व अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सीमा पर आने- जाने की इजाजत होगी. दूसरों को भी आवेदन के 30 मिनट के भीतर ई-पास मिलेगा और सामान की आपूर्ति फिर से शुरू होगी.

उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहन लाल खट्टर ने बुधवार को घोषणा की कि राज्य में ‘प्रयोग के आधार पर' सार्वजनिक परिवहन बहाल किया जाएगा और शुक्रवार से चुनिंदा मार्गों पर सीमित संख्या में बसें चलेंगी. आर्थिक और अन्य गतिविधियों को बढ़ाने के लिए कोरोना वायरस लॉकडाउन पाबंदियों में ढील देने पर राज्य सरकार द्वारा विचार किए जाने के बीच खट्टर ने स्पष्ट किया कि राज्य अपनी तैयारी में कमी नहीं लाएगा और चीजें यदि योजना के अनुसार आगे नहीं बढीं तो वह और कड़े प्रतिबंध लगाने से गुरेज नहीं करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र ने रेड, ओरेंज और ग्रीन जोन से संबंधित दिशानिर्देश अब संशोधित किए हैं, ऐसे में राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए जिलावार नीति तैयार करेगी.

पच्चीस मार्च को लॉकडाउन की घोषणा के बाद बंद सार्वजनिक परिवहन सेवा बहाल करने के संबंध में मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा, ‘प्रयोग के आधार पर हम शुक्रवार से स्थानीय राज्य परिवहन शुरू कर रहे हैं.' उन्होंने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘जैसे हम पंचकूला, अंबाला, सिरसा, महेंद्रगढ़ और नारनौल मार्गों पर कुछ बसें चलाएंगे.'

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