गुजरात (Gujarat) के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी (CM Vijay Rupani) ने राज्य के पांच प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिलों वाली इमारतों के निर्माण को मंजूरी दे दी है. यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई. वर्तमान नियमों के अनुसार राज्य में सभी ऊंचे ढांचों के लिए अनुमेय सीमा 23 मंजिल है. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि अब, राज्य सरकार ने अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट और गांधीनगर में 70 या अधिक मंजिलों की ऊंचाई वाले ढांचे के निर्माण की अनुमति देने के लिए सामान्य जीडीसीआर (सामान्य विकास नियंत्रण नियमन) में संशोधन करने का निर्णय लिया है.
विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार द्वारा अनुमोदित ऊंची इमारतों के बारे में नए नियम उन संरचनाओं पर लागू होंगे जो 100 मीटर से अधिक ऊंचे हैं. इस तरह की परियोजनाओं को मंजूरी देने के लिए एक विशेष तकनीकी समिति का गठन किया जाएगा. विज्ञप्ति के अनुसार 100 से 150 मीटर के बीच की ऊंचाई वाली गगनचुंबी इमारत के निर्माण के लिए प्लॉट का आकार 2,500 वर्गमीटर और यदि प्रस्तावित ऊंचाई 150 मीटर से अधिक हो तो प्लॉट का आकार 3,500 वर्गमीटर होना चाहिए.
इसके अनुसार, आपदा प्रबंधन योजना तैयार करने के अलावा नए नियमों के तहत मॉडल संरचना का ‘विंड टनल टेस्ट' अनिवार्य किया गया है. मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने भरोसा जताया कि नए नियमों से भूमि का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित होगा और अंततः मकानों की कीमतें कम करने में मदद मिलेगी.
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