प्रतीकात्मक फोटो
नई दिल्ली:
कार्मिक मंत्रालय के नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी अब चाइल्ड केयर लीव के दौरान विदेश जा सकेंगे. आदेश में कहा गया है कि चाइल्ड केयर लीव के दौरान वे अवकाश यात्रा रियायत ( एलटीसी ) भी ले सकते हैं . इसके तहत उन्हें आने - जाने के किराये के पुनर्भुगतान के साथ अवकाश भी देगा. विभिन्न सरकारी विभागों से चाइल्ड केयर लीव (सीसीएल ) के संदर्भ में प्रतिवेदन मिलने के बाद कार्मिक विभाग का यह स्पष्टीकरण सामने आया है.
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केंद्र सरकार के सभी विभागों को जारी किए गए आदेश में मंत्रालय ने कहा कि सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी विदेश यात्रा पर जा सकता है बशर्ते इसके लिए उसने उचित सक्षम प्राधिकार से अग्रिम इजाजत ली हो. इसमें कहा गया है कि सीसीएल के दौरान एक कर्मचारी को उचित सक्षम प्राधिकार की पूर्व अनुमति से मुख्यालय छोड़ने की इजाजत दी जा सकती है. आदेश में कहा गया कि सीसीएल पर रहने के दौरान भी कर्मचारी द्वारा एलटीसी का लाभ लिया जा सकता है.
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मौजूदा नियमों के हिसाब से नाबालिग बच्चों वाली महिलाओं को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है. नियमों के मुताबिक बच्चा अगर 18 साल या उससे बड़ा है तो चाइल्ड केयर लीव नहीं ली जा सकेगी. (इनपुट भाषा से)
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मौजूदा नियमों के हिसाब से नाबालिग बच्चों वाली महिलाओं को पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम दो साल के लिए चाइल्ड केयर लीव मिल सकती है. नियमों के मुताबिक बच्चा अगर 18 साल या उससे बड़ा है तो चाइल्ड केयर लीव नहीं ली जा सकेगी. (इनपुट भाषा से)
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