विज्ञापन
This Article is From Dec 03, 2018

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट का केंद्र से सवाल: सूचना आयोगों में खाली पदों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?
सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: सूचना आयोगों में पदों की रिक्तियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से एक सप्ताह के भीतर सूचना आयोगों में रिक्तियों का विवरण दाखिल करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि इन रिक्तियों को भरने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? वहीं, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह आरटीआई अधिनियम में संशोधन कर रहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा, सूचना आयोग में बड़ी संख्या में खाली पद क्यों नहीं भरे जा रहे?

दरअसल सुप्रीम कोर्ट में आरटीआई एक्टीविस्ट और याचिकाकर्ता अंजली भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर आरटीआई को खत्म करने की कोशिश करने  का आरोप लगाया है. याचिका में कहा गया है कि वर्तमान में 11 स्वीकृत पदों में से केवल तीन सूचना आयुक्त हैं जिसकी वजह से  26,000 मामले लंबित हो गए हैं और जिससे सुनवाई में देरी हो रही है. 

दिल्ली में चुनाव आयोग अपने अनुसार चुनाव कराएगा : 'आप' की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट

याचिकाकर्ता ने कोर्ट में कहा कि केंद्र और गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा और तेलंगाना में पद खाली हैं और इनके जरिए RTI कानून को दबाने की कोशिश की जा रही है. याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि महाराष्ट्र के राज्य सूचना आयोग (एसआईसी) में 40,000 से अधिक अपील और शिकायतें पेंडिंग हैं और इसमें चार पद रिक्त हैं. 
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court (SC), CIC, State Information Commission
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com