Alt-News के को-फाउंडर व फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को सुप्रीम कोर्ट ने UP के सभी मामलों में अंतरिम जमानत दे दी है. इसके बाद ज़ुबैर की जमानत बांड को ड्यूटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जमा करा दिया गया है. इस पर पटियाला हाउस कोर्ट में कार्यवाही शुरू हो गई है. न्यायाधीश ने आदेश पर कुछ स्पष्टीकरण मांगा है. पटियाला हाउस कोर्ट जमानत बांड और जमानत को स्वीकार कर लिया है. अब जुबैर की रिहाई के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में कागज तैयार हो रहे हैं. इसके बाद कोर्ट से जारी चिट्ठी जेल भेजी जाएगी. जुबैर शाम को 7 से 8 बजे के बीच जेल से बाहर आ सकते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने आज जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि 20 हजार का पर्सनल बेल बॉन्ड पटियाला हाउस कोर्ट के CMM के यहां दिया जाए. इसके बाद जुबैर को रिहा करने के आदेश दिए हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सभी FIR को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है. साथ ही जुबैर के खिलाफ गठित यूपी की SIT को भंग कर दिया है. कोर्ट के आदेश के मुताबिक, जुबैर को इस मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी संरक्षण रहेगा. कोर्ट ने कहा कि वो अगर चाहें तो दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं. कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपये के मुचलके पर सभी छह एफआईआर में जमानत दे दी है.
कोर्ट ने कहा है कि जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में रहेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है. इसके लिए अभियुक्त को दिल्ली हाईकोर्ट से अपील करने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि "उनको लगातार जेल में रखने का कोई औचित्य नहीं है, उन्हें तत्काल जमानत दें." कोर्ट ने कहा कि किसी नई एफआईआर में उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.
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