आबकारी घोटाला : कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने की अनुमति दी

न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह आरोपी को सत्र के किसी भी कार्य दिवस पर संसद ले जाएं ताकि वह राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकें.

आबकारी घोटाला : कोर्ट ने संजय सिंह को राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष पेश होने की अनुमति दी

अदालत मंगलवार को सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है.

नई दिल्ली:

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से संबंधित धनशोधन मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को विशेषाधिकार हनन के मामले में अपनी दलीलें देने के लिए संसदीय समिति के समक्ष पेश होने की अनुमति दे दी. विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने सिंह के वकील द्वारा दायर एक आवेदन पर यह अनुमति दी गई, जिन्होंने दावा किया था कि सांसद होने के नाते आरोपी को कार्यवाही में शामिल होने की आवश्यकता है.

न्यायाधीश ने जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि वह आरोपी को सत्र के किसी भी कार्य दिवस पर संसद ले जाएं ताकि वह राज्यसभा की विशेषाधिकार समिति के समक्ष अपनी दलीलें पेश कर सकें.

हालांकि, न्यायाधीश ने कहा कि सिंह को अपने सहयोगियों, समर्थकों और मीडियाकर्मियों से मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

इस बीच, गवाह की सुरक्षा की मांग करने वाला ईडी का आवेदन एक अन्य अदालत में लंबित होने के मद्देनजर न्यायाधीश ने मौजूदा मामले में सिंह के खिलाफ आरोपपत्र पर संज्ञान लेने या नहीं लेने पर आदेश स्थगित कर दिया.

अदालत मंगलवार को सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई कर सकती है, जो फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय ने सिंह को चार अक्टूबर को गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ेंMP के नए 'कप्तान' मोहन यादव : हिंदुत्व समर्थक और उज्जैन से BJP के प्रमुख OBC नेता

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com



(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)