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This Article is From Jul 26, 2025

शिक्षा मंत्रालय का स्‍कूलों-छात्रों से जुड़ी इमारतों के ऑडिट का निर्देश, हालिया हादसों के बाद उठाया कदम

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें निकासी अभ्यास, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं.

शिक्षा मंत्रालय का स्‍कूलों-छात्रों से जुड़ी इमारतों के ऑडिट का निर्देश, हालिया हादसों के बाद उठाया कदम
  • शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.
  • शिक्षा मंत्रालय ने सभी स्कूलों और छात्रों से जुड़ी संरचनाओं की सुरक्षा ऑडिट कराए जाने का निर्देश दिया है.
  • स्थानीय अधिकारियों ने अग्निशमन, पुलिस और चिकित्सा एजेंसियों के साथ सहयोग मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
नई दिल्‍ली :

स्‍कूल जाने वाले छात्रों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के उद्देश्‍य से शिक्षा मंत्रालय ने सभी राज्‍यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का निर्देश दिया है. शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सभी स्कूलों, सार्वजनिक सुविधाओं और इमारतों के आपातकालीन निकास सहित सभी आधारभूत संरचनाओं का सुरक्षा ऑडिट कराए जाने के लिए कहा है. सरकार की ओर से स्‍कूलों और छात्रों के साथ सामने आए विभिन्‍न हादसों के बाद यह निर्देश जारी किए गए हैं.

अपने आदेश में शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि कर्मचारियों और छात्रों को आपातकालीन तैयारियों में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, जिसमें निकासी अभ्यास, प्राथमिक चिकित्सा और सुरक्षा प्रोटोकॉल शामिल हैं.

स्‍थानीय अधिकारियों से सहयोग मजबूत करने पर जोर

साथ ही शिक्षा मंत्रालय के आदेशों में स्थानीय अधिकारियों (एनडीएमए, अग्निशमन सेवाओं, पुलिस और चिकित्सा एजेंसियों) के साथ सहयोग को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया है.

मंत्रालय ने कहा कि किसी भी खतरनाक स्थिति की जानकारी और घटना की रिपोर्ट 24 घंटों के भीतर नामित राज्य या केंद्र शासित प्रदेश प्राधिकरण को दी जानी चाहिए. साथ ही देरी, लापरवाही या कार्य करने में विफलता के मामलों में सख्त जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है.

बिना देरी के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा 

शिक्षा मंत्रालय ने अपने निर्देश में कहा कि माता-पिता, अभिभावकों, सामुदायिक नेताओं और स्थानीय निकायों को स्कूल जाने के साधन और रास्ते अगर असुरक्षित हैं तो रिपोर्ट किया जाए.

मंत्रालय ने शिक्षा विभागों, स्कूल बोर्डों और संबद्ध प्राधिकरण बिना किसी देरी के उपरोक्त उपायों को लागू करने के निर्देश दिए हैं.

पिछले कुछ दिनों में देश के अलग-अलग इलाकों से स्‍कूलों और स्‍कूलों के बाहर छात्रों के साथ हुए हादसों के बाद मंत्रालय ने यह आदेश जारी किए हैं. इन हादसों में सबसे बड़ा हादसा राजस्‍थान के झालावाड़ में हुआ था, जहां पर एक स्‍कूल की छत गिरने से सात बच्‍चों की मौत हो गई थी और कुछ अन्‍य छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

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