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This Article is From Mar 20, 2024

कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रही ED, केजरीवाल को भेज रही समन : दिल्ली मंत्री आतिशी

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पिछले आठ समन में से छह को नजरअंदाज करने पर दिल्ली की एक अदालत में दो शिकायत दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी.

कोर्ट के फैसले का भी इंतजार नहीं कर रही ED, केजरीवाल को भेज रही समन : दिल्ली मंत्री आतिशी
नई दिल्ली:

दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने बुधवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अदालत के फैसले तक का इंतजार नहीं कर रहा है और आबकारी नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेज रही है. उन्होंने कहा कि एजेंसी को कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करना चाहिए. दिल्ली उच्च न्यायालय ने केजरीवाल की उस याचिका पर बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का रुख जानना चाहा, जिसमें आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन मामले में उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती दी गई है.

जांच एजेंसी ने दावा किया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों को भी चुनौती देने वाली आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक की याचिका सुनवाई योग्य नहीं है.

आतिशी ने ‘पीटीआई वीडियो' से बातचीत में कहा, ‘‘ ईडी काफी सारे समन भेज रही है. केजरीवाल की ओर से लिखे गये पत्र की वैधता पर सवाल उठाकर वह इनके जवाब देने से बच रही है. ईडी ने उच्च न्यायालय में केजरीवाल की अर्जी का विरोध किया. उसने अर्जी खारिज करने की मांग की लेकिन उच्च न्यायालय ने उससे जवाब मांगा है.''

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस संबंध में जवाब दाखिल करने के लिए ईडी को दो सप्ताह का समय दिया है.

ईडी द्वारा जारी नौवें समन में केजरीवाल को पूछताछ के लिए 21 मार्च को पेश होने के लिए कहा गया है. केजरीवाल ने इस हालिया समन को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया है.

आतिशी ने कहा, ‘‘ हम इन समन की वैधता के बारे में पूछ रहे हैं. ईडी ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है. केजरीवाल के खिलाफ ईडी राउज एवेन्यू अदालत गई. फिर भी वह अदालत के फैसले का इंतजार नहीं कर रही है. हम ईडी से कहना चाहते हैं- कृपया कानूनी प्रक्रिया का सम्मान करें.''

ईडी ने केजरीवाल के खिलाफ पिछले आठ समन में से छह को नजरअंदाज करने पर दिल्ली की एक अदालत में दो शिकायत दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए शनिवार को अदालत ने केजरीवाल को जमानत दे दी. मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
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