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This Article is From May 28, 2021

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दान पर नहीं लगेगा टैक्स, अब तक 20 लाख रुपये मिले

Indo Islamic Cultural Foundation ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को इसे मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है. हुसैन के मुताबिक, अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं. हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है.

अयोध्या में मस्जिद निर्माण के लिए दान पर नहीं लगेगा टैक्स, अब तक 20 लाख रुपये मिले
Ayodhya mosque के लिए दी गई थी 5 एकड़ जमीन
अयोध्या:

केंद्र सरकार ने अयोध्या में मस्जिद के निर्माण में योगदान देने वालों को टैक्स में छूट पर मुहर लगा दी है. मस्जिद निर्माण के प्रोजेक्ट की देखरेख करने वाले ट्रस्ट के एक सदस्य ने शुक्रवार को यह जानकारी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने ने बाबरी मस्जिद-रामजन्मभूमि विवाद मामले में मस्जिद के निर्माण के लिए पांच एकड़ जमीन आवंटित की थी. इंडो-इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन (आईआईसीएफ) के सबसे पहले इसके लिए आवेदन करने के 9 माह बाद यह फैसला लिया गया है.

फाउंडेशन के अध्यक्ष जफर फारूकी ने कहा कि उन्होंने पिछले साल एक सितंबर को आयकर कानून की धारा 80 जी के तहत कर छूट के लिए आवेदन किया था और आवेदन 21 जनवरी को खारिज कर दिया गया था. फारूकी ने कहा कि उन्होंने 3 फरवरी को फिर से आवेदन किया और 10 मार्च तक सवालों के जवाब दिए.पिछले साल अयोध्या में राम मंदिर के लिए भी इसी तरह की छूट दी गई थी. ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने कहा कि उन्हें शुक्रवार को इसे मंजूरी देने वाला प्रमाण पत्र मिला है. हुसैन के मुताबिक, अब तक 20 लाख रुपये मिल चुके हैं. हमने दान के लिए कोई अभियान शुरू नहीं किया है. सभी शुभचिंतकों ने स्वेच्छा से दान दिया है.

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