भारत के मनोनीत मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने सोमवार को कहा कि "एक भविष्यवाणी सच होती दिख रही है. आम्रपाली मामला जल्द ही मुझे छोड़ने वाला नहीं है." न्यायमूर्ति ललित 27 अगस्त को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे. वो अगली बार 3 सितंबर (शनिवार) को आम्रपाली मामले की सुबह 10.30 बजे से दोपहर 1 बजे तक सुनवाई करेंगे, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट में छुट्टी होती है.
आम्रपाली मामले की सुनवाई करने वाली न्यायमूर्ति ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष पीठ ने पूर्व निदेशक शिव प्रिया को उनकी 13 वर्षीय बेटी के इलाज के लिए चार सप्ताह की अंतरिम जमानत दी, जो विभिन्न बीमारियों से पीड़ित है. पीठ ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रही प्रिया चार सप्ताह की अवधि समाप्त होने पर या उससे पहले आत्मसमर्पण करेगी और अपने जमानत का दुरुपयोग नहीं करेगी, नहीं तो उसकी जमानत जब्त कर ली जाएगी और उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा.
मार्च 2018 से आम्रपाली मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ललित ने कहा, ''ऐसा लगता है कि अधिवक्ता एमएल लाहोटी द्वारा व्यक्त की गई भविष्यवाणी सच हो रही है. आम्रपाली का यह मामला मुझे जल्दी छोड़ने वाला नहीं है.'' उन्होंने कहा कि हालांकि आम्रपाली मामले में कई मुद्दे शामिल हैं, लेकिन अब से केवल आंशिक सुनवाई के आवेदन और मुद्दों को ही लिया जाएगा और किसी नए मुद्दे पर फैसला नहीं किया जाएगा.
न्यायमूर्ति ललित ने स्पष्ट किया कि आंशिक सुनवाई के बाद एक नई पीठ का गठन किया जाएगा और यह मामले में शामिल बाकी मुद्दों की सुनवाई करेगी. विशेष पीठ, जो आमतौर पर हर सोमवार की दूसरी छमाही को मामले की सुनवाई करती है, अब 3 सितंबर को यानी शनिवार को बैठक करेगी.
इस मामले में घर खरीदारों की ओर से पेश लाहोटी ने कुछ हफ्ते पहले आम्रपाली मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ललित से कहा, "मुझे पक्का विश्वास है कि यह मामला 2017 में कोर्ट नंबर एक (मुख्य न्यायाधीश की अदालत) से शुरू हुआ था. अब 2022 में कोर्ट वन में समाप्त करें."
2017 में, आम्रपाली समूह की कंपनियों के घर खरीदारों ने अपने फ्लैटों के कब्जे में देरी के लिए मुआवजे और उनके पैसे की वापसी सहित विभिन्न राहत की मांग करते हुए शीर्ष अदालत का रुख किया. इसके बाद, इस मामले में कई मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें विभिन्न एजेंसियों द्वारा घर खरीदारों के पैसे के कथित मोड़ में जांच करना शामिल है.
शीर्ष अदालत आम्रपाली समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने से भी निपट रही है, जिसे उसने राज्य द्वारा संचालित एनबीसीसी कंपनी को सौंपा है और अदालत के रिसीवर वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को अचल संपत्ति समूह की चल और अचल संपत्तियों के संरक्षक के रूप में नियुक्त किया है.
8 अगस्त को, शीर्ष अदालत ने सर्जरी के बाद की जटिलताओं की शिकायत के बाद चिकित्सा आधार पर आम्रपाली ग्रुप ऑफ कंपनीज के पूर्व सीएमडी अनिल कुमार शर्मा को अंतरिम जमानत दे दी. शीर्ष अदालत ने शर्मा को अंतरिम जमानत दी थी और उन्हें चार सप्ताह के अंत में या उससे पहले मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में आत्मसमर्पण करने और वापस जेल भेजने का निर्देश दिया था.
पीठ ने उन्हें स्वतंत्रता के दुरुपयोग के प्रति आगाह किया और उन्हें चार सप्ताह का उपयोग डॉक्टरों से परामर्श करने और इलाज कराने के लिए करने को कहा. शीर्ष अदालत ने चार अगस्त को शर्मा की चिकित्सा स्थिति पर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी, जो यहां जेल में बंद है और सर्जिकल हस्तक्षेप के बाद अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला देते हुए अंतरिम जमानत की मांग कर रहा था.
सुप्रीम कोर्ट ने नौ जून को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में शर्मा की सर्जरी एक सप्ताह के भीतर हर्निया के इलाज की अनुमति दी थी. शर्मा यहां मंडोली जेल में बंद है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं