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This Article is From Jun 20, 2022

चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर AAP पर हो FIR, NCPCR ने की मांग

आयोग ने इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पत्र लिखा है और आप नेता द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है.

चुनाव प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल को लेकर AAP पर हो FIR, NCPCR ने की मांग
नई दिल्ली:

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने दिल्ली पुलिस को पत्र लिखकर राजेंद्र नगर विधानसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी (आप) उम्मीदवार दुर्गेश पाठक के प्रचार अभियान में नाबालिगों का इस्तेमाल करने को लेकर FIR दर्ज करने की मांग की है. आयोग ने इस मुद्दे पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी पत्र लिखा है और आप नेता द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. दोनों ही पत्रों में एनसीपीसीआर ने कहा कि उसे भाजपा की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष आदेश गुप्ता से शिकायत मिली थी.

उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चुनाव प्रचार के दौरान नाबालिग बच्चे पर्चे बांटने, पोस्टर चिपकाने, बैनर टांगने व अभियान रैलियों में हिस्सा लेते नजर आ रहे हैं. आदेश गुप्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि राजेंद्र नगर निर्वाचन क्षेत्र में इन बच्चों का रोजाना 100 रुपये देकर शोषण किया जा रहा है और उन्हें आम आदमी पार्टी एवं उसके प्रत्याशी के पर्चों के साथ भटकने के लिए छोड़ दिया जाता है. यह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है.बाल श्रम का चुनाव संबंधी गतिविधियों में इस्तेमाल. 

आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता ने यह भी कहा कि पाठक स्वयं दिल्ली राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य हैं और ऐसी हरकत कर वह आयोग के उद्देश्य की खुली अवहेलना कर रहे हैं. एनसीपीसीआर ने पुलिस उपायुक्त (मध्य) को लिखे पत्र में यह भी कहा कि यह हरकत प्रथम दृष्टया किशोर न्याय (बाल देखभाल एवं सुरक्षा) अधिनियम, 2015 की धारा 75, बाल एवं किशोर श्रम (रोकथाम एवं विनिमयम) अधिनियम, 1986 , संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) एवं अनुच्छेद 23 (बलात श्रम से संरक्षण का अधिकार) , भादंसं की संबंधित धाराओं तथा चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उसने कहा कि इसलिए आयोग आपसे प्राथमिकी दर्ज करने एवं जांच करने का अनुरोध करता है

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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