123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों के मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि वो इस मामले में अलग से याचिका दाखिल करे.
दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हाईकोर्ट में पहले से लंबित एक याचिका के साथ ही इस मामले की अर्जी भी दाखिल कर दी थी. दरअसल, केंद्र सरकार ने दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया था, जिसका दिल्ली वक्फ बोर्ड विरोध कर रहा है. उसका कहना है कि केंद्र सरकार वक्फ की इन संपत्तियों पर अपना कब्जा करना चाहती है.
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