123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली.
खास बातें
- दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली.
- कोर्ट ने कहा कि वो इस मामले में अलग से याचिका दाखिल करे.
- दिल्ली की प्राइम लोकेशन की 123 संपत्तियों का मामला है.
नई दिल्ली: 123 संपत्तियों के मामले में दिल्ली वक्फ बोर्ड को हाईकोर्ट से अंतरिम राहत नहीं मिली. दिल्ली हाईकोर्ट ने राजधानी में वक्फ बोर्ड से जुड़ी 123 संपत्तियों के मामले में कोई अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड से कहा कि वो इस मामले में अलग से याचिका दाखिल करे.