
दिल्ली पुलिस के लाइसेंसिंग विभाग से कई व्यावसायिक गतिवधियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को अब अन्य विभागों को सौंप दिया गया है. अब दिल्ली पुलिस केवल आर्म्स लाइसेंस बनाएगी और इसके साथ लाइसेंसिंग प्रक्रिया से जुड़े एक-दो काम और करेगी. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने दिल्ली में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को गति देने के लिए यह कदम उठाया है. साथ ही उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना का आभार जताया है. दरअसल, कुछ दिन पहले दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने यह सुझाव दिया था. कमेटी की सिफारिश के आधार पर ही उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है.
दिल्ली के उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए जरूरी है कि कई व्यापारिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस का हस्तक्षेप न्यूनतम हो, जिससे पुलिस दिल्ली के लॉ एंड आर्डर पर ज्यादा ध्यान दे सके.
प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी: CM गुप्ता
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "डबल इंजन सरकार ने दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई गति देने के लिए होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक गतिविधियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब पुलिस से हटाकर नगर निकायों और संबंधित विभागों को सौंप दी है. इससे व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी."
डबल इंजन सरकार ने दिल्ली में ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को नई गति देने के लिए होटल, मोटेल, गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, स्वीमिंग पूल, ऑडिटोरियम, वीडियो गेम पार्लर, डिस्कोथेक और मनोरंजन पार्क जैसे व्यावसायिक गतिविधियों की लाइसेंसिंग प्रक्रिया अब पुलिस से हटाकर नगर निकायों और संबंधित विभागों… pic.twitter.com/G8xtKmLQXp
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 22, 2025
साथ ही उन्होंने कहा, "दिल्ली पुलिस पर वर्षों से लाइसेंसिंग की जिम्मेदारी का अतिरिक्त बोझ था, जिससे उनकी मूल कानून-व्यवस्था संबंधी जिम्मेदारियां प्रभावित हो रही थीं. प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप हमारी सरकार हमेशा ‘Minimum Government, Maximum Governance' के सिद्धांत पर काम करती रही है और यह निर्णय उसी का प्रतिफल है."
नहीं लेना होगा दिल्ली पुलिस से लाइसेंस
दिल्ली में सात श्रेणियों में व्यावसायिक गतिविधियों के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है. इनमें स्वीमिंग पूल, होटल, मोटल गेस्ट हाउस डिस्कोथेक, वीडियो गेम पार्लर, एम्यूजमेंट पार्क, ऑडिटोरियम जैसी गतिविधियां शामिल हैं.
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