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'11 लोगों को मंजूरी, बाकी दूर रहें...', कनॉट प्लेस में CJP के 'तिरंगा मार्च' पर दिल्ली पुलिस की एडवायजरी

दिल्ली पुलिस ने 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित CJP प्रदर्शन को लेकर आम लोगों से उसमें शामिल न होने की अपील की है. पुलिस ने कहा है कि वह केवल 11 लोगों के एक छोटे समूह को तिरंगा लेकर राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है.

'11 लोगों को मंजूरी, बाकी दूर रहें...', कनॉट प्लेस में CJP के 'तिरंगा मार्च' पर दिल्ली पुलिस की एडवायजरी
PTI

कनॉट प्लेस के सेंट्रल पार्क में प्रस्तावित प्रदर्शन से एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है. पुलिस ने साफ कहा है कि आम लोगों को इस प्रदर्शन में शामिल नहीं होना चाहिए. इसके साथ ही पुलिस ने कहा कि वह केवल 11 लोगों के एक समूह को राष्ट्रीय ध्वज लेकर और राष्ट्रगान गाने की अनुमति देने पर विचार कर सकती है. इस प्रदर्शन का कॉल कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से दी गई है.

दिल्ली पुलिस का यह बयान ऐसे समय आया है जब गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदर्शन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. सुनवाई के दौरान अदालत ने पुलिस के उस आश्वासन को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि वह कानून के तहत प्रदर्शन को 'नियंत्रित' करेगी. इसके कुछ घंटों बाद पुलिस ने सार्वजनिक अपील जारी कर लोगों से प्रदर्शन में न पहुंचने की सलाह दी.

पुलिस ने क्या कहा?

पुलिस ने अपने बयान में कहा कि कनॉट प्लेस और आसपास के इलाकों में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू है. ऐसे में किसी भी तरह के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना या लेकर चलना तथा राष्ट्रगान गाना सम्मान, गरिमा और निर्धारित नियमों के अनुरूप होना चाहिए.

CJP के संस्थापक अभिजीत दीपके ने लोगों से 16 अक्टूबर की शाम 5 बजे तिरंगा लेकर सेंट्रल पार्क पहुंचने की अपील की थी. हालांकि दिल्ली पुलिस के '11 लोगों' वाले प्रस्ताव पर पार्टी की ओर से खबर लिखे जाने तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. 

सेंट्रल पार्क बंद रखने के पीछे की वजह भी बताई

दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था की स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने सेंट्रल पार्क को 16 और 17 अक्टूबर के लिए प्रशासनिक कारणों से बंद रखने की जानकारी दी है. नई दिल्ली जिले की डीसीपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NDMC ने पुलिस से कहा है कि पार्क के आसपास किसी भी तरह की भीड़ या सभा न होने दी जाए.

पुलिस ने यह भी बताया कि कनॉट प्लेस और आसपास के बाजारों के व्यापारी संगठनों ने ज्ञापन देकर सुरक्षा की मांग की है. व्यापारियों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में बार-बार होने वाले विरोध-प्रदर्शनों और बंदिशों से उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है. 

अदालत में भी एक कारोबारी की ओर से दायर याचिका में यही चिंता जताई गई थी. याचिकाकर्ता के वकील ने दलील दी थी कि दशहरा वीकेंड पर यदि फिर से इलाके में प्रतिबंध लगते हैं तो व्यापारियों को भारी नुकसान होगा.

हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र और प्रशासन की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पहले से कदम उठाए जा चुके हैं. 

अदालत ने प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग नहीं मानी, लेकिन पुलिस को शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का निर्देश दिया.

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