दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
80 साल के एक बुजुर्ग ने 20 साल लंबी कानूनी लड़ाई में हार नहीं मानी। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में उसकी याचिका पर दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी को पेश होना पड़ा। कोर्ट की अवमानना के मामले में 7 सितम्बर को नोटिस जारी किया गया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की राजधानी में कोर्ट के वारंट तामील नहीं कराए जांएगे तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। हालांकि कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में वारंट तामील कराने की प्रक्रिया पुख्ता होगी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
क्या है पूरा मामला...
दरअसल गंधर्व सिंह बधवार नामक व्यक्ति ने 1996 में एक प्राइवेट कंपनी में फिक्स डिपॉजिट कराया था। लेकिन उसे रुपये वापस नहीं मिले। इसके बाद बुजुर्ग ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली। इसी तरह मामला कंपनी लॉ बोर्ड, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वारंट भी जारी किया गया लेकिन दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक वारंट को सर्व नहीं किया। इसी पर बुजुर्ग ने अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की। इसी पर सात सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब कर लिया।
लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने वारंट को सर्व कर दिया था। सोमवार को पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने वारंट को सर्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की ओर से ये बताया गया। कोर्ट ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में तो ऐसा होता है लेकिन अगर राजधानी में भी इसी तरह कोर्ट के वारंट की तामील नहीं होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी तरह इसके लिए प्रतिबद्ध है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देश की राजधानी में कोर्ट के वारंट तामील नहीं कराए जांएगे तो देश के दूसरे हिस्सों में क्या होता होगा। हालांकि कमिश्नर ने भरोसा दिलाया कि दिल्ली में वारंट तामील कराने की प्रक्रिया पुख्ता होगी। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया।
क्या है पूरा मामला...
दरअसल गंधर्व सिंह बधवार नामक व्यक्ति ने 1996 में एक प्राइवेट कंपनी में फिक्स डिपॉजिट कराया था। लेकिन उसे रुपये वापस नहीं मिले। इसके बाद बुजुर्ग ने इस मामले में कोर्ट की शरण ली। इसी तरह मामला कंपनी लॉ बोर्ड, हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। वारंट भी जारी किया गया लेकिन दिल्ली पुलिस ने कई महीनों तक वारंट को सर्व नहीं किया। इसी पर बुजुर्ग ने अदालत की अवमानना की याचिका दाखिल की। इसी पर सात सितम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर दिल्ली पुलिस के कमिश्नर को तलब कर लिया।
लेकिन इस बीच दिल्ली पुलिस ने वारंट को सर्व कर दिया था। सोमवार को पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए और कोर्ट को बताया गया कि पुलिस ने वारंट को सर्व कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में पुलिस की ओर से ये बताया गया। कोर्ट ने कहा कि देश के दूसरे हिस्सों में तो ऐसा होता है लेकिन अगर राजधानी में भी इसी तरह कोर्ट के वारंट की तामील नहीं होगी तो ये अच्छी बात नहीं है। पुलिस कमिश्नर ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पुलिस पूरी तरह इसके लिए प्रतिबद्ध है।
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