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This Article is From Dec 01, 2016

कोरेक्स, विक्स एक्शन 500 सहित 344 दवाओं से बैन हटा, कोर्ट ने केंद्र के फैसले को 'बेतरतीब' बताया

कोरेक्स, विक्स एक्शन 500 सहित 344 दवाओं से बैन हटा, कोर्ट ने केंद्र के फैसले को 'बेतरतीब' बताया
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र को झटका देते हुए कोरेक्स कफ सीरप, विक्स एक्शन 500 और कई एंटीबॉयोटिक दवाइयों समेत 344 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन (एफडीसी) दवाओं को प्रतिबंधित करने के उसके फैसले को रद्द कर दिया. कोर्ट ने यह कहा कि दवाओं पर प्रतिबंध लगाने का यह कदम 'बेतरतीब ढंग' से उठाया गया था.

जस्टिस राजीव सहाय इंडलॉ ने फिक्स्ड डोज कंबीनेशन (एफडीसी) दवाओं को प्रतिबंधित करने संबंधी केंद्र की 10 मार्च की अधिसूचना के खिलाफ फाइजर, ग्लेनमार्क, प्रोक्टर एंड गैंबल, सिप्ला जैसी दिग्गज कंपनियों समेत विभिन्न समूहों द्वारा दायर 454 याचिकाओं पर कहा कि केंद्र ने औषधि और प्रसाधन अधिनियम के प्रावधानों के तहत यह निर्णय नहीं किया.

अदालत ने कई बड़ी कंपनियों की दवाओं को लेकर केंद्र के उस फैसले पर 14 मार्च को ही रोक लगा दी थी. हाईकोर्ट ने कहा कि 10 मार्च को जारी की गई अधिसूचना तक की कार्यवाही से यह पता नहीं चलता कि यह निर्णय लेना तब बहुत जरूर था.

उसने साथ ही कहा कि औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम की धारा 26-ए में निहित शक्ति का इस्तेमाल तब तक जनहित में नहीं किया जा सकता, जब तक कि ये उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह का खतरा उत्पन्न ना करे. मामले की सुनवाई के दौरान दवा कंपनियों ने कहा कि सरकार ने धारा 26 ए में निहित शक्तियों को पूरी तरह लागू नहीं किया, जिसके तहत प्रतिबंध का यह आदेश दिया गया था.

(हेडलाइन के अलावा, इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है, यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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