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This Article is From Nov 30, 2016

शादियों के लिए 2.5 लाख रुपये निकालने की शर्तों में ढील से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज

शादियों के लिए 2.5 लाख रुपये निकालने की शर्तों में ढील से जुड़ी याचिका हाईकोर्ट में खारिज
दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: नोटबंदी से जुड़ी एक राहत में शादियों के लिए 2.5 लाख रुपये निकालने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है. दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है.

गौरतलब है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटबंदी के बाद शादी के लिए बैंकों से ढाई लाख रुपये निकालने की सीमा और शर्तों में ढील की मांग को लेकर दायर याचिका पर 28 नवंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी. याचिका पर सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि शादी के लिए ढाई लाख रुपये की निकासी की सीमा में ढील दी जानी चाहिए क्योंकि शादी समारोह के दौरान कई तरह के ‘परंपरागत दान’ करने होते हैं.

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