दिल्ली हाईकोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश के साथ मारपीट मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली हाईकोर्ट ने आप विधायक प्रकाश जारवाल को जमानत दे दी है. बता दें कि गुरुवार को दिल्ली की एक अदालत ने प्रकाश जारवाल के साथ-साथ विधायक अमानतुल्लाह खान की 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी. आप के इन दोनों विधायकों पर मुख्य सचिव के साथ मारपीट करने का आरोप है और इसी मामले में दोनों को गिरफ्तार किया गया था.
गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने विधायकों की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाते हुए उन्हें मंडोली जेल भेज दिया. न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालतमें पेश किया गया था.
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल ने उन पर हमला किया. उसके बाद ही प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था.
VIDEO : 'आप' के दोनों विधायक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
गौरतलब है कि मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट शेफाली बरनाला टंडन ने विधायकों की न्यायिक हिरासत 22 मार्च तक बढ़ाते हुए उन्हें मंडोली जेल भेज दिया. न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर उन्हें अदालतमें पेश किया गया था.
दिल्ली के मुख्य सचिव अंशु प्रकाश ने आरोप लगाया था कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर एक बैठक के दौरान आप विधायक अमानतुल्ला खान और प्रकाश जारवाल ने उन पर हमला किया. उसके बाद ही प्रकाश जारवाल और अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया गया था.
VIDEO : 'आप' के दोनों विधायक 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए
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