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This Article is From Jun 14, 2023

BJP के मानहानि केस में राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को कोर्ट ने किया तलब

बीजेपी के राज्य सचिव केशव प्रसाद द्वारा 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया था.

BJP के मानहानि केस में राहुल गांधी, सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को कोर्ट ने किया तलब
कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

कांग्रेस नेता राहुल गांधी(Rahul Gandhi), कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (Siddaramaiah) और उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है. बीजेपी की तरफ से दायर एक मानहानि के केस में अदालत ने तीनों ही नेताओं को तलब किया है. बताते चलें कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए गए थे कि कांग्रेस की तरफ से विज्ञापनों के माध्यम से झूठे दावें कर बीजेपी की छवि खराब की जा रही है. अदालत ने इस अर्जी के आधार पर कांग्रेस नेताओं को तलब किया है. 

बीजेपी के राज्य सचिव ने दर्ज कराया है मुकदमा

भाजपा के राज्य सचिव केशवप्रसाद द्वारा 9 मई को दायर की गई शिकायत में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में "40 प्रतिशत भ्रष्टाचार" के आरोपों को लेकर मानहानि का दावा किया गया है. शिकायत में कहा गया है कि 5 मई, 2023 को समाचार पत्रों में छपे कांग्रेस के विज्ञापन में दावा किया गया था कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने 40 प्रतिशत भ्रष्टाचार किया था और पिछले चार वर्षों में 1.5 लाख करोड़ रुपये लूटे थे. 

मानहानि के एक अन्य मामले में राहुल गांधी को लग चुका है झटका

कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि के ही एक मामले में हाल ही में गुजरात की सूरत कोर्ट से झटका लगा था. इस मामले में राहुल गांधी को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली है. अदालत द्वारा दोषी ठहराए जाने और सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी की संसद में सदस्यता को भी रद्द कर दिया गया था. 

कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस को मिली थी जीत

कर्नाटक में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शानदार जीत मिली थी. चुनाव में जीत के बाद कांग्रेस की तरफ से सिद्धारमैया को मुख्यमंत्री और डीके शिवकुमार को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. विधानसभा चुनाव के लिए 10 मई को वोट डाले गए थे. चुनाव प्रचार के दौरान दोनों ही दलों की तरफ से एक दूसरे पर कई आरोप लगाए गए थे. 

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