विज्ञापन
This Article is From Sep 07, 2017

कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को NEET के तहत दाखिले करने के लिए तीन दिन का समय दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार की एक हफ्ते का समय देने की मांग ठुकरा दी

कोर्ट ने मध्यप्रदेश सरकार को NEET के तहत दाखिले करने के लिए तीन दिन का समय दिया
सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को नीट के तहत दाखिले करने के लिए तीन दिन का वक्त दिया है.
Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए
पिछले साल सितम्बर में काउंसलिंग रद्द कर दी गई थी
केन्द्र के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था
नई दिल्ली: मध्यप्रदेश में NEET काउंसलिंग की तारीख को बढ़ाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को दाखिले की प्रक्रिया पूरी करने के लिए तीन दिन का समय दिया है. कोर्ट ने सरकार की एक हफ्ते का समय देने की मांग ठुकरा दी.  

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने NEET काउंसलिंग मामले से जुड़ी मध्यप्रदेश सरकार की याचिका को खारिज कर दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया था कि वह 10 दिनों के भीतर फिर से NEET के तहत दाखिले करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हाई कोर्ट के आदेश को लागू किया जाए.

यह भी पढ़ें : NEET के खिलाफ आवाज उठाने वाली दलित छात्रा अनिता की आत्महत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

पिछले साल सितम्बर में सुप्रीम कोर्ट ने 2016-17 एडमिशन के लिए मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा की काउंसलिंग को रद्द कर दिया था. उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मध्यप्रदेश सरकार ने अंडरग्रेजुएट कॉलेजों में काउंसिलिंग कराने को लेकर केन्द्र के प्रावधानों को फॉलो नहीं किया था.

यह भी पढ़ें : सुप्रीम कोर्ट में NEET परीक्षा के खिलाफ अपील करने वाली छात्रा के सुसाइड के बाद तमिलनाडु में प्रदर्शन

सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों को नए सिरे से काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया था और राज्य सरकार को भी केन्द्र सरकार और कानून के तहत दिए गए नियमों और निर्देशों को सख्ती से लागू करने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पाया था कि प्राइवेट कॉलेजों ने भी मेडिकल के अंडरग्रेजुएट कोर्सेस की काउंसलिंग में केन्द्र की गाइडलाइंस को लागू नहीं किया था.

VIDEO : नीट को लेकर विवाद

पिछले साल पूरे भारत में एमबीबीएस और बीडीएस कोर्स में दाखिले के लिए नीट को अनिवार्य किया गया था, लेकिन कुछ राज्यों में मेडिकल परीक्षा के उम्मीदवारों ने नीट 2017 को रद्द करने की मांग की थी.

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com