कोविड-19 की महामारी के चलते लॉकडाउन में कर्फ्यू और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन रोकने के लिए पंजाब के आबकारी विभाग (Excise Department) ने राज्य में शराब की होम डिलीवरी के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं. अब एक ग्रुप में केवल दो लोगों को शराब की होम डिलीवरी की इजाजत होगी, इन लोगों के पास आधिकारिक पास होना जरूरी है. एक घर को एक बार में शराब की सीमा भी तय की गई है, एक घर को दो लीटर से अधिक शराब नहीं मिलेगी.
डिलीवरी करने वाले व्यक्ति के लिए विभाग द्वारा अधिकृत वाहन ले जाने के लिए प्रतिबंधित है. इसके साथ ही शराब की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा. पांच से अधिक लोगों को दुकान के बाहर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है. शराब की दुकानों पर समुचित सफाई व्यवस्था की जाएगी. शराब की दुकानें तभी खोलने की अनुमति है जब उनके क्षेत्र में जिला प्रशासन की ओर से इसकी इजाजत दी गई हो.
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