जम्मू कश्मीर में 4जी सर्विस बहाली केस में सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई है. यह याचिका फाउंडेशन ऑफ मीडिया प्रोफेशनल ने दाखिल की है. याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 29 दिन बीत जाने पर भी प्रदेश की स्थिति के आंकलन के लिए हाई पावर स्पेशल कमेटी का गठन नहीं किया गया. याचिकाकर्ता का कहना है कि ये सब जानबूझकर किया गया है जो कि अदालत की अवमानना है. 11 मई को जम्मू-कश्मीर में 4जी मोबाइल सेवा की बहाली की मांग वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुनाया था. कोर्ट ने कहा कि जम्मू एवं कश्मीर में अभी के लिए 4 जी इंटरनेट सुविधाएं नहीं दी जा सकती हैं.
कोर्ट ने विभिन्न याचिकाकर्ताओं द्वारा की गई मांगों पर गौर करने के लिए केंद्र से एक उच्चस्तरीय समिति का गठन करने को कहा. समिति का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव करेंगे. जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि अदालत को यह सुनिश्चित करना है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार संतुलित हों. हम समझते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश में कई संकट हैं.
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