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'गलती बर्दाश्त नहीं होगी...' SC रजिस्ट्री को CJI सूर्यकांत की दो टूक; वकीलों से कहा- 'सीधे मुझसे करें शिकायत'

CJI ने साफ किया कि यदि रजिस्ट्री की लापरवाही साबित होती है तो सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही उन्होंने तुरंत केस का डायरी नंबर लेकर कोर्ट स्टाफ को मामले की जांच करने का निर्देश दिया.

'गलती बर्दाश्त नहीं होगी...' SC रजिस्ट्री को CJI सूर्यकांत की दो टूक; वकीलों से कहा- 'सीधे मुझसे करें शिकायत'
  • सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका आठ जून को दी गई थी लेकिन अब तक सूचीबद्ध नहीं हुई है.
  • वकील ने आशंका जताई कि कोर्ट की रजिस्ट्री की महत्वपूर्ण फाइलें अंतिम स्तर पर गायब हो गई हैं.
  • मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने कहा कि फाइलें गुम होने की स्थिति में पूरी जांच की जाएगी.
नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की जल्द सुनवाई की मांग को लेकर हुई सुनवाई के दौरान एक वकील ने अदालत का ध्यान इस ओर दिलाया कि 8 जून को दायर की गई याचिका अब तक सूचीबद्ध नहीं हुई है. वकील ने आशंका जताई कि शायद सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री के अंतिम स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण फाइलें गायब हो गई हैं. इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि यदि वाकई रजिस्ट्री द्वारा आवश्यक फाइलें गुम की जा रही हैं, तो इसे किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं किया जाएगा. उन्होंने स्पष्ट किया कि इस मामले की पूरी जांच की जाएगी और यह पता लगाया जाएगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

उन्होंने कहा कि अगर हमारी रजिस्ट्री वास्तव में जरूरी फाइलें गुम कर रही है, तो क्या आपको लगता है कि मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगा? ⁠मुझे इस मामले को देखना होगा और यह पता लगाना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है.

मामले में आज ही लिखित शिकायत करें : CJI

CJI ने संबंधित एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड (AoR) को निर्देश दिया कि वह इस मामले में आज ही लिखित शिकायत करें. उन्होंने कहा कि शिकायत उनके चैंबर या निवास पर जमा कराई जा सकती है, लेकिन इसमें किसी तरह की देरी नहीं होनी चाहिए. वकील ने यह भी बताया कि 16 जून को रजिस्ट्री को ईमेल भेजा गया था, लेकिन अब तक उसका कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है.

मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि शिकायत मिलने के बाद वे स्वयं इस पूरे मामले की जांच करेंगे. यदि रजिस्ट्री की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही या चूक सामने आती है, तो जिम्मेदारी तय करते हुए कड़ी कार्रवाई की जाएगी. साथ ही, उन्होंने तत्काल मामले का डायरी नंबर लेकर कोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया कि इस मुद्दे की तुरंत पड़ताल की जाए.

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आशीष भार्गव
सीनियर एडिटर- लीगल न्यूज़
करीब 25 सालों में क्राइम रिपोर्टिंग से ट्रायल कोर्ट तक... ट्रायल कोर्ट से हाईकोर्ट तक और हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक का सफर... लॉ ग्रेजुएट. रोजाना का... और पढ़ें
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