बस्सी सुप्रीम कोर्ट से अपने तबादले पर रोक लगवाने में नाकाम रहे.
नई दिल्ली:
सीबीआई अधिकारी एके बस्सी को अपने ट्रांसफर के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान 'वहां कुछ दिन रहने' की सलाह मिली है. बस्सी का रातोंरात अंडमान निकोबार तबादला कर दिया गया था. इसके बाद बस्सी ने अपने तबादले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट से अपने तबादले पर रोक लगवाने में नाकाम रहे. बस्सी के वकील से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने पूछा कि उनका तबादला कहां किया गया है? जब चीफ जस्टिस को बताया गया कि उन्हें पोर्ट ब्लेयर भेजा गया है तो जस्टिस गोगोई ने कहा, 'वह अच्छी जगह है, वहां कुछ दिन रहें'.
सीबीआई में रिश्वत : चीफ आलोक वर्मा को राहत नहीं, CVC की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच की जरूरत
बता दें, बस्सी सीबीआई की उस टीम का हिस्सा थे, जो सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के आरोप की जांच कर रही थी. इस टीम को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने दी थी. इसके बाद आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था, फिर कार्यवाहक के तौर पर एम नागेश्वर राव ने उनकी जगह ली. जिम्मेदारी संभालने के बाद राव ने रातोंरात करीब एक दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया था. इस लिस्ट में एके बस्सी का नाम भी शामिल था.
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के नहीं मिले सबूत, सिर्फ प्रशासकीय चूक का मामलाः सूत्र
वहीं दूसरी ओर रिश्वत के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है. इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया है. वहीं अदालत ने सरकारी वकीलों को भी कॉपी देने का आदेश दिया है.
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जांच की जरूरत
सीबीआई में रिश्वत : चीफ आलोक वर्मा को राहत नहीं, CVC की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जांच की जरूरत
बता दें, बस्सी सीबीआई की उस टीम का हिस्सा थे, जो सीबीआई के डिप्टी डायरेक्टर राकेश अस्थाना के खिलाफ रिश्वत के आरोप की जांच कर रही थी. इस टीम को जांच की जिम्मेदारी सीबीआई चीफ आलोक वर्मा ने दी थी. इसके बाद आलोक वर्मा को जबरन छुट्टी पर भेज दिया गया था, फिर कार्यवाहक के तौर पर एम नागेश्वर राव ने उनकी जगह ली. जिम्मेदारी संभालने के बाद राव ने रातोंरात करीब एक दर्जन अधिकारियों का तबादला कर दिया था. इस लिस्ट में एके बस्सी का नाम भी शामिल था.
सीबीआई निदेशक आलोक वर्मा के खिलाफ भ्रष्टाचार के नहीं मिले सबूत, सिर्फ प्रशासकीय चूक का मामलाः सूत्र
वहीं दूसरी ओर रिश्वत के आरोपों के बाद छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई चीफ आलोक वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सीवीसी की जांच रिपोर्ट आलोक वर्मा को सौंपने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब आलोक वर्मा इस रिपोर्ट पर अपना जवाब देंगे तो इस पर फैसला सुनाया जाएगा. कोर्ट ने आलोक वर्मा को सोमवार तक के लिए समय दिया है. इसके साथ ही मंगलवार तक के लिए मामले की सुनवाई टाल दी है. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को सीवीसी की रिपोर्ट देने से मना कर दिया है. वहीं अदालत ने सरकारी वकीलों को भी कॉपी देने का आदेश दिया है.
सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को फिलहाल राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा-जांच की जरूरत
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं