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This Article is From Dec 10, 2015

हिट एंड रन केस में बरी होने के बावजूद सलमान के लिए मुश्किलें अभी खत्‍म नहीं

हिट एंड रन केस में बरी होने के बावजूद सलमान के लिए मुश्किलें अभी खत्‍म नहीं
राजस्‍थान के काला हिरण के शिकार मामले में सलमान खान आरोपी हैं (फाइल फोटो)
नई दिल्‍ली: बहुचर्चित हिट एंड रन मामले में बांबे हाईकोर्ट की ओर से बरी किए जाने के बावजूद बॉलीवुड स्‍टार सलमान खान के लिए मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्‍म नहीं हुई है। सलमान के खिलाफ राजस्‍थान में काले हिरण (चिंकारा) के शिकार के मामले में अदालत का अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। इस मामले में बॉलीवुड सितारे को एक साल की सजा सुनाई गई है, जिसके खिलाफ उनकी ओर से दाखिल याचिका पर हाईकोर्ट का फैसला अभी आना बाकी है।

इस मामले में इसी साल नवंबर में हुई सुनवाई में सलमान खान के वकील ने बॉलीवुड सितारे की ओर से इस्‍तेमाल की गई जिप्‍सी के ड्राइवर हरीश दुलानी को गवाह बनाए जाने का विरोध किया है। सलमान के वकील के अनुसार, हरीश ने उन्हें बताया था कि उससे जिप्सी लेने के बाद सलमान खान और एक अन्य आरोपी दुष्यंत सिंह ने उसे जाने को कहा था। जंगल में जाते वक्त वह गाड़ी में था ही नहीं, तो उसे चश्मदीद कैसे बनाया जा सकता है। उन्‍होंने यह भी दलील दी थी कि जिप्सी में से जो बंदूक के छर्रे मिले हैं, वे पक्षियों का शिकार करने के लिए थे, न कि जंगली जानवर के।

हम साथ-साथ है की शूटिंग के समय का मामला
सितंबर,1998 में राजस्थान में सूरज बड़जात्या की फ़िल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग चल रही थी। फिल्‍म में मुख्य भूमिकाएं निभा रहे अभिनेता सलमान खान, सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे और तब्बू और नीलम पर संरक्षित जानवर काले हिरण के शिकार का आरोप लगा।

चार केस हुए थे दर्ज
शिकार मामले में सलमान पर चार केस दर्ज हुए। पहला, मथानिया और भवाद में दो चिंकारा के शिकार के लिए दो अलग-अलग मामले, तीसरा कांकाणी में काले हिरण का शिकार और .32 और .22 बोर रायफ़ल लाइसेंस समाप्ति के बाद भी रखने के आरोप में सलमान पर आर्म्स एक्ट के तहत चौथा मामला दर्ज किया गया। जिसमें 16 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। इन दोनों हथियारों की लाइसेंस अवधि 22 सितंबर 1998 को ही समाप्त हो चुकी थी। शिकार प्रकरण की तारीखें 27 सितंबर, 28 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर की रात बताई गई हैं।

 

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