नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि आय से अधिक संपत्ति के मामले में सपा प्रमुख मुलायम सिंह यादव और उनके बेटों अखिलेश यादव तथा प्रतीक के खिलाफ सीबीआई की जांच होगी। हालांकि कोर्ट ने अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव की पुनर्विचार याचिका मंजूर करते हुए उन्हें राहत प्रदान कर दी है।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ मुलायम, उनके पुत्र अखिलेश और प्रतीक तथा पुत्रवधू डिंपल द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने पिछले साल 17 फरवरी को इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी।
शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यादव परिवार के आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में 1 मार्च, 2007 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। न्यायाधीशों के चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की परिपाटी से हटकर पीठ ने यादव परिवार के अनुरोध पर याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की थी।
प्रधान न्यायाधीश अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति एचएल दत्तू की पीठ मुलायम, उनके पुत्र अखिलेश और प्रतीक तथा पुत्रवधू डिंपल द्वारा दायर की गई पुनर्विचार याचिका पर अपना फैसला सुनाया। पीठ ने पिछले साल 17 फरवरी को इस मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी।
शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता विश्वनाथ चतुर्वेदी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यादव परिवार के आय से अधिक संपत्ति जमा करने के मामले में 1 मार्च, 2007 को सीबीआई जांच का आदेश दिया था। न्यायाधीशों के चैंबर में पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की परिपाटी से हटकर पीठ ने यादव परिवार के अनुरोध पर याचिका पर खुली अदालत में सुनवाई की थी।
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