विज्ञापन
This Article is From Feb 06, 2018

राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा

अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामूली गलती हो जाती है तो अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है.

राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
प्रतीकात्मक तस्वीर
नई दिल्ली: अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है. 

यह भी पढ़ें - बिटकॉइन में पैसा लगाने वाले ध्यान दें, नहीं तो पड़ जाएंगे इनकम टैक्स के चक्कर में

करदाता के रिटर्न (आईटीआर) व विभाग द्वारा बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों से जुटाए गए ब्यौरे में छोटे मोटे अंतर को लेकर यह नीति इस लिए अपनायी जा रही ताकि छोटे व वेतनभोगी करदाताओं को राहत हो. इसके जरिए विभाग करदाता द्वारा उपलब्ध करवाए एक फार्म 16 व कर विभाग को मिले कर क्रेडिट बयान फार्म 26एएस की सूचना में मामूली अंतर के मामलों का निपटान करना चाहता है. 

यह भी पढ़ें - आम बजट-2018 : अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो यह 10 बातें जानना आपके लिए है जरूरी

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के चेयरमैन सुशील चंद्र ने कहा, इस तरह के मामलों में मामूली अंतर सामने आने पर कर मांग नोटिस जारी नहीं करने का नीतिगत फैसला किया गया है. हम करदाताओं पर भरोसा करते हैं और इस कदम का उद्देश्य आयकर रिटर्न का प्रसंस्करण आसान बनाना है. आकलन वर्ष 2018-19 से यह नीति लागू होगी. मौजूदा प्रक्रिया के तहत आयकर विभाग का बेंगलुरु स्थित केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र सीपीसी उक्त नोटिस जारी करतें हैं. 

हालांकि, चंद्रा ने यह भी कहा कि जिन मामलों में राशि का अंतर ज्यादा होगा या किसी तरह की कर चोरी का संदेह बनेगा उनमें विस्तृत पड़ताल की जाएगी. 

VIDEO: कब आएंगे मिडिल क्लास के अच्छे दिन? (इनपुट भाषा से)

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com