Tax Filing Mistakes
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आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें
- Monday July 31, 2023
- Reported by: BQ Prime, Translated by: राजीव मिश्र
लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.
- ndtv.in
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
- ख़बर न्यूज़ डेस्क
अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
- ndtv.in
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क्या होगा अगर आपने 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो...?
- Wednesday July 20, 2016
- Written by: पूजा प्रसाद
ऐसा नहीं है कि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 31 जुलाई की तारीख डेडलाइन के तौर पर आखिरी तारीख भले ही हो लेकिन उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है हालांकि इस लेट फाइलिंग में आपको कुछ ऐसे फायदे खोने पड़ सकते हैं, वे ये हैं....
- ndtv.in
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आईटीआर 2023: आयकर रिटर्न दाखिल करने में हुई है गलती तो घबराएं नहीं, ये काम करें
- Monday July 31, 2023
- Reported by: BQ Prime, Translated by: राजीव मिश्र
लोग अक्सर बहुत आयकर रिटर्न को अहमीयत तो देते हैं लेकिन होता यही है कि अंतिम दिनों तक के इंतजार में दबाव में आ जाते हैं. अमूमन होता यही है कि पहली इसे प्राथमिकता नहीं देते हैं, लेकिन जैसे-जैसे अंतिम तारीख पास आती है वे इस दबाव को डर की वजह से महसूस करते हैं. ऐसी स्थिति का एक परिणाम यह होता है कि टैक्स रिटर्न में कुछ जानकारी छूट जाती है, या हो सकता है कि कुछ विवरण गलत तरीके से दर्ज हो जाए.
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राहत : टैक्स फाइल करते वक्त मामूली गलती करने वाले करदाताओं को अब नोटिस जारी नहीं होगा
- Tuesday February 6, 2018
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अगर आप करदाता हैं और रिटर्न फाइल करते वक्त मामली बेमेल के मामले में अब झंझट लेने की जरूरत नहीं है. कर अधिकारी अब उन करदाताओं को उनके रिटर्न में छोटा मोटा अंतर पाये जाने पर डिमांड नोटिस नहीं जारी करेंगे. इस बात की पुष्टी सीबीडीटी ने कर दी है.
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- Wednesday July 20, 2016
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ऐसा नहीं है कि टैक्सपेयर्स 31 जुलाई के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। 31 जुलाई की तारीख डेडलाइन के तौर पर आखिरी तारीख भले ही हो लेकिन उसके बाद भी रिटर्न फाइल किया जा सकता है हालांकि इस लेट फाइलिंग में आपको कुछ ऐसे फायदे खोने पड़ सकते हैं, वे ये हैं....
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