बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सांसद धनंजय सिंह की जमानत याचिका दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को खारिज कर दी। धनंजय पर अपनी पत्नी को बचाने के लिए सबूतों को नष्ट करने का आरोप है। उनकी पत्नी ने अपनी नौकरानी को इतना प्रताड़ित किया था कि उसने दम तोड़ दिया। इस मामले में धनंजय और उनकी पत्नी जागृति सिंह गिरफ्तार हैं और न्यायिक हिरासत में हैं।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने बसपा नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी।
दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को धनंजय सिंह की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि उसने अपनी पत्नी को नौकरों को पीटने और दुर्व्यवहार करने के लिए उकसाया।
महानगर दंडाधिकारी गोमती मनोचा ने इससे पहले 20 नवंबर को सांसद की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अदालत ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया कि वह मामले के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करे। सांसद ने यह कहते हुए सत्र न्यायालय में जमानत की अर्जी दी थी कि मामला राजनीति से प्रेरित है।
धनंजय सिंह उत्तर प्रदेश में जौनपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। उन्हें सबूत नष्ट करने और किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने के मामले में निरुद्ध किया गया है।
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