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कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस, इसके क्या हैं मायने?

Lok Sabha Election 2024: ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के कलर-कोडेड नोटिसों में से एक है जो देशों को दुनिया भर में जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है.

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कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस, इसके क्या हैं मायने?
जेडीएस के सांसद प्रज्वल रेवन्ना के जर्मनी में होने की बात कही जा रही है.
नई दिल्ली:

Lok Sabha Election 2024: यौन शोषण के मामलों का सामना कर रहे कर्नाटक के सांसद प्रज्वल रेवन्ना (Prajwal Revanna) के खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है. कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने रविवार को यह जानकारी दी. राज्य की हासन लोकसभा सीट से एनडीए के उम्मीदवार रेवन्ना के जर्मनी में होने का दावा किया जा रहा है.

जी परमेश्वर ने प्रेस से कहा कि, "पहले ही ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है. इंटरपोल सभी देशों को सूचित करेगा और उसका पता लगाएगा." उन्होंने कहा कि, सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) यह तय करेगी कि प्रज्वल को कैसे वापस लाया जाए.

इंटरपोल के नोटिस

ब्लू कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के कलर-कोडेड नोटिसों में से एक है जो देशों को दुनिया भर में जानकारी के लिए अलर्ट और अनुरोध साझा करने में सक्षम बनाता है. यह मदद या अलर्ट के लिए अंतरराष्ट्रीय अनुरोध हैं जो सदस्य देशों की पुलिस को महत्वपूर्ण अपराध-संबंधी जानकारी साझा करने की इजाजत देते हैं.

नोटिस सात प्रकार के होते हैं - रेड, यलो, ब्लू, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज और पर्पल. आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, स्थान या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी इकट्ठी करने के लिए ब्लू नोटिस दिया जाता है.

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ नोटिस का क्या मतलब

एसआईटी ने पहले भारत में इंटरपोल मामलों की नोडल संस्था सीबीआई को एक अनुरोध भेजा था, जिसमें उसके खिलाफ ब्लू कॉर्नर नोटिस की मांग की गई थी. ऐसे में नोटिस से जांच एजेंसियों की पूछताछ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी.

कहा जाता है कि जेडीएस के संरक्षक और पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा के पोते रेवन्ना कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के एक दिन बाद 27 अप्रैल को विदेश चले गए थे. उनके वकील ने एसआईटी के सामने पेश होने के लिए 7 दिन का समय मांगा था. इस पर जांच टीम ने जवाब दिया कि यह संभव नहीं है क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है.

कर्नाटक के हासन में हाल ही में 33 साल के सांसद रेवन्ना से जुड़े वीडियो क्लिप वायरल होने के बाद कर्नाटक सरकार ने सांसद के खिलाफ यौन शोषण के आरोपों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया था. 

इसके बाद एक महिला की शिकायत पर रेवन्ना के खिलाफ पुलिस केस दर्ज किया गया. महिला ने दावा किया था कि सांसद और उनके पिता एचडी रेवन्ना द्वारा वर्षों तक उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया था. प्रज्वल रेवन्ना के वकील ने किसी भी गलत काम किए जाने से इनकार किया है.

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