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नई दिल्ली : गुजरात में गोधरा कांड के बाद 2002 में बिलकिस बानो गैंगरेप मामले (Bilkis Bano Gangrape Case) में उम्रकैद की सजा पाए सभी 11 दोषी सोमवार को गोधरा उप कारागार से रिहा हो गए हैं. गुजरात सरकार ने अपनी क्षमा नीति के तहत सभी दोषियों की रिहाई को मंजूरी दी. मामले के दोषियों की रिहाई के बीच बिलकिस के पति ने एनडीटीवी के साथ विशेष बातचीत में कहा, "हम डरे हुए हैं, हमें रिहाई के बारे में जानकारी नहीं दी गई. " उन्होंने कहा कि हमे दोषियों के रिहा होने की खबर मीडिया से मिली. हमें इसकी कोई जानकारी नहीं थी कि उन्होंने (दोषियों) कब आवेदन किया और राज्य सरकार ने क्या फैसला लिया. हमें कभी कोई नोटिस नहीं मिला. हमें इस बारे में जानकारी नहीं दी गई.''