Quick Reads
Summary is AI generated, newsroom reviewed.
छात्रा की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल बस चालक राजेश विश्नोई ने 26 अप्रैल को बस में छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गई।
खाजूवाला पुलिस थानाधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि छात्रा की ओर से दर्ज रिपोर्ट के अनुसार, स्कूल बस चालक राजेश विश्नोई ने 26 अप्रैल को बस में छात्रा को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह बेहोश हो गई। सूत्रों ने बताया कि स्कूल में अवकाश होने के कारण बस में पीड़िता के अलावा और कोई विद्यार्थी नहीं था। पीड़िता किसी कार्य से स्कूल जा रही थी। दसवीं कक्षा की पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि होश आने पर आरोपी बस चालक राजेश विश्नोई ने पिस्तौल से डराते हुए घटना के बारे में किसी को जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी।
पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 376 तथा 352 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी बस चालक को पकड़ने के लिए पुलिस जगह-जगह दबिश दे रही है। पुलिस ने सोमवार को पीडिता का मेडिकल मुआयना करवाया है। खाजूवाला क्षेत्र में एक सप्ताह में यह दूसरी घटना है।
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं