बिहार राज्य मंत्रिपरिषद ने विधानमंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी है।
संसदीय कार्य विभाग के प्रधान सचिव सुधीर कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता में मंगलवार को संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद ने विधानमंडल के सदस्यों और पूर्व सदस्यों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी किए जाने को मंजूरी प्रदान की।
उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के बाद बिहार विधान मंडल के सदस्यों का वेतन अब 25,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़कर 30,000 रुपये प्रतिमाह हो जाएगा। बिहार विधानमंडल सदस्यों को वर्तमान में क्षेत्रीय भत्ता, जो कि 25,000 रुपये मिलता था, वह अब बढ़कर 45,000 रुपये हो जाएगा।
मंत्रिपरिषद के इस निर्णय के बाद बिहार विधान मंडल सदस्यों को मोटरगाड़ी खरीदने के लिए ऋण सुविधा के तहत अब आठ लाख रुपये की जगह 10 लाख रुपये, स्टेशनरी के लिए 5,000 रुपये की जगह 6,000 रुपये, निजी सहायक की सुविधा के लिए 15,000 रुपये की जगह 20,000 रुपये प्रतिमाह मिलेगा।
वहीं बिहार विधानमंडल सदस्यों को पटना में हर निवास दिन के लिए दैनिक भत्ता अब 1,000 रुपये की बजाय 2,000 रुपये प्रतिदिन, राज्य के भीतर भ्रमण करने पर 20 दिनों के लिए दैनिक भत्ता अब 1,000 रुपये की बजाय 1,500 रुपये प्रतिदिन तथा राज्य के बाहर 15 दिनों के लिए दैनिक भत्ते के तौर अब 2,000 रुपये की बजाय 2,500 रुपये प्रतिदिन मिलेगा।
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