विज्ञापन

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है.

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस, सुप्रीम कोर्ट ने CBI जांच वाली याचिका पर सुनवाई से किया इनकार
भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)
नई दिल्ली:

बिहार को भोजपुर में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच से संबंधित याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है. शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को पटना हाईकोर्ट जाने को कहा है. याचिका में इस एनकाउंटर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की अगुवाई में एक एक्सपर्ट कमिटी बनाने की मांग की गई थी. 

गौरतलब है कि बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव के निवासी तिवारी की 17 जून को हुई मौत ने विवाद खड़ा कर दिया था. उनके परिवार का दावा है कि पुलिस द्वारा गोली मारे जाने से पहले उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था और अपना हथियार छोड़ दिया था. 

याचिका में मांग की गई थी कि एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और मामले की जांच CBI से कराई जाए और पीडित परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए. याचिकाकर्ता का आरोप है कि भारत भूषण तिवारी की मौत एक हत्या का मामला है और इसकी निष्पक्ष जांच जरूरी है. 

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल तिवारी ने ऐसी ही याचिका दाखिल कर सीबीआई जांच की मांग की थी. याचिका में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति गठित करने की भी मांग की गई थी. इसके साथ ही एनकाउंटर में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की गई थी. उस याचिका पर सुनवाई से सर्वोच्च अदालत ने इनकार कर दिया था. जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस शील नागू की बेंच ने याचिका दाखिल करने के औचित्य पर सवाल खड़ा किया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा, आपने किस हैसियत से याचिका दाखिल की है? कोर्ट ने याचिकाकर्ता वकील से कहा कि पटना हाईकोर्ट में जाकर अपनी बात रखिए.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Supreme Court, Bharat Bhushan Encounter Case, Bihar Goverment
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com