बम धमाके की प्रतीकात्मक तस्वीर
कोच्चि:
पीडीपी नेता और बेंगलूरू सीरियल बम विस्फोट के आरोपी अब्दुल नसीर मदनी अपनी बीमार मां से मिलने और अपने बेटे की शादी में शामिल होने के लिए केरल पहुंचा. 2008 सीरियल बम विस्फोट मामले के आरोपी मदनी (51) के साथ कर्नाटक के पुलिस अधिकारियों की एक टीम थी. एनआईए की एक अदालत ने उसे केरल में अपने माता-पिता के यहां जाने की अनुमति दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने उसे नौ अगस्त को कन्नूर जिले के थलस्सेरी में अपने बेटे की शादी में शामिल होने की अनुमति दी थी. अदालत ने पीडीपी नेता को केरल ले जाने के लिए सुरक्षा पर खर्च होने वाले 14.8 लाख रुपए देने की मांग करने पर कर्नाटक सरकार की आलोचना की थी. राज्य सरकार ने बाद में यह राशि घटा कर 1.18 लाख रुपए कर दी.
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कर्नाटक सरकार को SC में फटकार: अब्दुल नासिर मदनी को बेटे की शादी अटेंड कराने केरल ले जाने पर खर्च को लेकर कर्नाटक सरकार को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है. मदनी को कोर्ट ने 13 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में रहने का आदेश दिया, जिसके बाद बेटे की शादी में शामिल होने के लिए केरल पहुंचाने को कर्नाटक सरकार ने 15 लाख रुपयों की मांग कर डाली.
वीडियो: गिरफ्तारी से दिक्कतें
2008 बेंगलुरु सीरियल ब्लास्ट्स मामले में मदनी का ट्रायल चल रहा है. कोर्ट ने बीमार मां से मिलने और शादी अटेंड करने की इजाजत दी और 13 दिनों के लिए केरल में रहने की इजाजत दी. कोर्ट का आदेश था कि इसका पूरा खर्च मदनी उठाए. लेकिन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कर्नाटक सरकार ने जीएसटी जोड़कर 14.8 लाख रुपये का बिल पेश कर दिया.
इनुपट: भाषा
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