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असम में दो शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारी नौकरी से होंगे बर्खास्त, सीएम हिमंता का बड़ा ऐलान

असम सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक अब राज्य में कोई भी सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा, ऐसा करने पर उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा.

असम में दो शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारी नौकरी से होंगे बर्खास्त, सीएम हिमंता का बड़ा ऐलान
असम में बहुविवाह करने पर जाएगी सरकारी नौकरी.
फाइल फोटो
  • असम सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का नियम बनाया है
  • सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा
  • यह नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कोई भी हों
गुवाहाटी:

असम के सरकारी कर्मचारी अब बहुविवाह नहीं कर सकेंगे, ऐसा किया तो उनको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. दरअसल हिमंता बिस्बा सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक, सरकारी कर्मचारी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उस उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. वह भविष्य में भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकेगा. सरकार ने अनुशासन नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ दिया है. 

बहुविवाह करने पर सरकारी कर्मचारी बर्खास्त

असम सरकार के इस नियम के मुताबिक, पहली पत्नी के रहते सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी सरकारी योजना का लाभ भी उसे नहीं मिलेगा.सीएम हिमंता ने ये भी साफ कर दिया कि ये नियम समान नागरिक संहिता के तहत समान रूप से सभी समुदायों पर लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या सिख और ईसाई.सभी धर्मों के कर्मचारियों के लिए ये नियम बराबर लागू होगा.

असम सरकार का सख्त नियम

सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में एक से ज्यादा शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. ऐसे कर्मचारी भविष्य में भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होंगे. 

सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा

असम बजट के दौरान जुलाई में इस प्रस्ताव का ऐलान किया गया था.वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने ऐलान किया था कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए असम में बहुविवाह करने वाला पुरुष सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेगा.

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