- असम सरकार ने बहुविवाह करने वाले सरकारी कर्मचारियों को नौकरी से बर्खास्त करने का नियम बनाया है
- सरकारी कर्मचारी पहली पत्नी के रहते दूसरी शादी नहीं करते हैं तो उनको नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा
- यह नियम सभी समुदायों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे वे हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई कोई भी हों
असम के सरकारी कर्मचारी अब बहुविवाह नहीं कर सकेंगे, ऐसा किया तो उनको सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा. दरअसल हिमंता बिस्बा सरकार ने असम सेवा अनुशासन नियम, 1964 में संशोधन किया है, जिसके मुताबिक, सरकारी कर्मचारी अगर एक से ज्यादा शादी करता है तो उस उसको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. वह भविष्य में भी सरकारी नौकरी नहीं पा सकेगा. सरकार ने अनुशासन नियम 7 में नया खंड 6 जोड़ दिया है.
बहुविवाह करने पर सरकारी कर्मचारी बर्खास्त
असम सरकार के इस नियम के मुताबिक, पहली पत्नी के रहते सरकारी कर्मचारी दूसरी शादी नहीं कर सकेगा. इसके साथ ही राज्य सरकार की किसी भी कल्याणकारी सरकारी योजना का लाभ भी उसे नहीं मिलेगा.सीएम हिमंता ने ये भी साफ कर दिया कि ये नियम समान नागरिक संहिता के तहत समान रूप से सभी समुदायों पर लागू होगा, चाहे वह हिंदू हो या मुस्लिम या सिख और ईसाई.सभी धर्मों के कर्मचारियों के लिए ये नियम बराबर लागू होगा.
अगर असम सरकार का कोई employee बहुविवाहित पाया गया, तो उसे नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा। आज के #AssamCabinet का फैसला। https://t.co/1RbMgHp2pt
— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 3, 2026
असम सरकार का सख्त नियम
सीएम हिमंता बिस्बा सरमा ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में एक से ज्यादा शादियां करने वाले सरकारी कर्मचारी को नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा. ऐसे कर्मचारी भविष्य में भी सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य होंगे.
सरकारी योजना का लाभ भी नहीं मिलेगा
असम बजट के दौरान जुलाई में इस प्रस्ताव का ऐलान किया गया था.वित्त मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने ऐलान किया था कि महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने के लिए असम में बहुविवाह करने वाला पुरुष सरकारी कल्याणकारी योजना का लाभ नहीं ले सकेगा.
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