दिल्ली के रिहायशी इलाकों के फुटपाथों से अतिक्रमण हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिनों निर्देश जारी किया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि अतिक्रमण करने वालों को 15 दिन का नोटिस देकर जगह खाली कराएं. अब इस संबंध में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद रेहड़-पटरी वालों में खौफ का माहौल है. उन्होंने इस संबंध में एक के बाद एक कई ट्वीट किए. अरविंद केजरीवाल ने पहले ट्वीट में लिखा: "आज पूरी दिल्ली से बहुत सारे रेहड़ी-पटरी वाले मुझसे मिलने आए. सबमें बेहद खौफ है कि अब उनकी रोजी चली जाएगी. हम चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें साफ हों. लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहां रेडी पटरी वाले ना हों. किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में ये लोग अहम योगदान देते हैं."
आज पूरी दिल्ली से बहुत सारे रेहड़ी-पटरी वाले मुझसे मिलने आए। सबमें बेहद ख़ौफ़ है कि अब उनकी रोज़ी चली जाएगी।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 3, 2019
हम चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कें साफ़ हों। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई शहर नहीं जहाँ रेडी पटरी वाले ना हों। किसी भी शहर की अर्थव्यवस्था में ये लोग अहं योगदान देते हैं। pic.twitter.com/AmOb64kWTx
अरविंद केजरीवाल यहीं नहीं रूके उन्होंने आगे लिखा: "इनकी रोजी बचाना भी हम सबकी जिम्मेदारी है. मैं वकीलों से बात कर रहा हूं कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है. दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के रोजगार, दोनों का ध्यान रखते हुए जल्द ही इसका समाधान निकालेगी."
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इनकी रोज़ी बचाना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है। मैं वकीलों से बात कर रहा हूँ कि इसमें क्या रास्ता निकल सकता है।
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) September 3, 2019
दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भावना और लाखों रेहड़ी-पटरी वालों के रोजगार, दोनों का ध्यान रखते हुए जल्द ही इसका समाधान निकालेगी।
केजरीवाल ने आगे लिखा: "जरूरत पड़ेगी तो सरकार दोबारा कोर्ट भी जाएगी." अरविंद केजरीवाल ने इस तरह इस मुद्दे पर अपनी राय रखी. गौरतलब है कि दिल्ली में पार्किंग व्यवस्था को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किए हैं. दिल्ली के सभी नगर निगमों और कैंटोनमेंट बोर्ड को निर्देश जारी करते हुए कोर्ट ने कहा था कि पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए गए हैं, उस पर अतिक्रमण करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए. 15 दिन का नोटिस देकर जगह खाली करने को कहें और न करने की स्थिति में अथॉरिटी खाली कराए जिसका खर्चा अतिक्रमण करने वाले से वसूला जाए.
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जरूरत पड़ेगी तो सरकार दोबारा कोर्ट भी जाएगी।
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कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली मेंटिनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ पार्किंग प्लेसेस, 2019 को 30 सिंतबर तक लागू किया जाए. रूल्स लागू करने के बाद सभी अथॉरिटी यह देखेंगे कि रूल्स को जमीन पर उतारने के लिए क्या-क्या कदम उठाए जाएं. दिल्ली सरकार किसी भी बिल्डिंग को बनाने की इजाजत देने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि अगले 25 साल तक पार्किंग की व्यवस्था कैसी होगी. कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली सरकार, EPCA, नगर निगम व्यावसायिक जगहों पर पार्किंग के लिए यह सुनिश्चित करे कि RIFD tags, पार्किंग गाइड लाइन, इनफार्मेशन सिस्टम लगे.
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