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23 days ago
नई दिल्ली:

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. तिहाड़ जेल में जमानत के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद शाम को करीब 6.25 बजे वे जेल से बाहर आ गए. उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वे नारेबाजी करने लगे. केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. उन्होंने उन्हें संबोधित भी किया.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने अरविंद केजरीवाल को जमानत पर रिहा करने का फैसला सुनाया. जस्टिस उज्जल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा "देर से की गई गिरफ्तारी" को अनुचित ठहराया. अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद 10 दिनों चली पूछताछ के बाद उन्हें तिहाड़ भेज दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट में दायर अपनी विशेष अनुमति याचिका में आम आदमी पार्टी के संयोजक ने अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद रिमांड आदेशों को चुनौती दी थी, साथ ही भ्रष्टाचार के मामले में जमानत के लिए भी दबाव डाला था. सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए.  

Highlights:

ईमानदार हूं इसलिए भगवान ने मदद की : केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि, ''मैंने अपने जीवन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन भगवान ने मेरी हर कदम पर मदद की. इस समय भी भगवान ने मेरी मदद की क्योंकि मैं ईमानदार हूं.''

जेल की दीवारें हिम्मत कमजोर नहीं कर सकतीं : केजरीवाल

तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के सीएम और 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, "आज मैं कहना चाहता हूं कि मैं जेल से बाहर आ गया हूं और मेरी हिम्मत 100 गुना बढ़ गई है...उनकी जेल की दीवारें केजरीवाल की हिम्मत को कमजोर नहीं कर सकतीं. मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि मुझे सही रास्ता दिखाते रहें और मैं उन सभी शक्तियों के खिलाफ लड़ाई जारी रखूंगा जो देश को कमजोर करने और देश को बांटने की कोशिश कर रही हैं..."

अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जमानत के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाहर आ गए. उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वे नारेबाजी करने लगे. केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. 

अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आए

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में जमानत के संबंध में औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बाहर आ गए. उनके जेल से बाहर आते ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ गया और वे नारेबाजी करने लगे. केजरीवाल ने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया. 

तिहाड़ जेल के बाहर जुटे 'आप' के नेता और कार्यकर्ता

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तिहाड़ जेल के बाहर जुट गए हैं. पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल पहुंच गए हैं. केजरीवाल को तिहाड़ जेल से जल्द ही रिहा किया जाएगा. 'आप' की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष सुशील गुप्ता ने कहा, "आज लोगों में उत्साह है. सत्य की जीत हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस तानाशाह सरकार से कहा है कि आपने सत्ता का दुरुपयोग किया, आपने अरविंद केजरीवाल को गलत तरीके से गिरफ्तार किया. इसका हमें हरियाणा चुनाव में बहुत फायदा मिलने वाला है."

अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जश्न मना रहे 'आप' कार्यकर्ता

सुप्रीम कोर्ट से आबकारी नीति 'घोटाले' मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी (आप) के मुख्यालय के बाहर जश्न है. औपचारिकताएं पूरी करने के बाद  केजरीवाल कुछ ही देर में तिहाड़ जेल के गेट नंबर 4 से बाहर आने वाले हैं. उधर, 'आप' के नेता और कार्यकर्ता जश्न में डूबे हैं. पार्टी सुप्रीमो की रिहाई का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटीं जा रही हैं. कुछ ने जोश में पटाखे भी जलाए. मुख्यमंत्री आवास के बाहर केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मिठाई बांटी. इस दौरान 'आप' समर्थकों ने 'आ गए भाई आ गए केजरीवाल आ गए' और 'जेल के ताले टूट गए केजरीवाल छूट गए' जैसे नारे लगाए.

सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल रवाना हुईं

अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल अपने आवास से तिहाड़ जेल रवाना हो गई हैं. मुख्यमंत्री केजरीवाल के जल्द ही जेल से बाहर आने की संभावना है. 

सुप्रीम कोर्ट ने जमानत की शर्तें तय कीं : केजरीवाल के वकील

सुप्रीम कोर्ट की ओर से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, "शर्तें दी गई हैं कि प्रत्येक को 10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा. यह किया जा रहा है. दूसरी शर्त यह है कि वह प्रत्येक तारीख को ट्रायल में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती. अन्य शर्तें ईडी मामले में लगाई गई शर्तों के समान हैं."

सुनीता केजरीवाल ने 'आप' नेताओं को बांटे लड्डू

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के नेताओं को लड्डू बांटे. केजरीवाल के जल्द ही तिहाड़ जेल से बाहर आने की संभावना है. 

केजरीवाल के शाम 5 बजे जेल से बाहर आने की संभावना

अरविंद केजरीवाल दिल्ली की तिहाड़ जेल के गेट नंबर-4 से बाहर आएंगे. सूत्रों के मुताबिक माना जा रहा है कि 5 बजे तक केजरीनाल की रिलीज का ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच जाएगा. इसके बाद कुछ कागजी कार्रवाई के पश्चात वे जेल से बाहर आ जाएंगे.

भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने मिठाई बांटी

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान दिल्ली में आम आदमी पार्टी (AAP) के दफ्तर पहुंचे. अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उन्होंने कहा, "यह लोकतंत्र की जीत है. इस मामले में कुछ भी नहीं है, सभी बाहर आ गए हैं. हमें (केजरीवाल की रिहाई से) बड़ी ताकत मिलेगी." भगवंत मान और मनीष सिसोदिया ने कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के मामले में केजरीवाल को जमानत दिए जाने पर मिठाई बांटी.

सुप्रीम कोर्ट ने वही कहा जो 'आप' कहती रही : आतिशी

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आम आदमी पार्टी की नेता व दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा, " पिछले दो सालों में अपने सभी प्रयासों के बावजूद, ईडी और सीबीआई इस कथित घोटाले में एक पैसा भी बरामद नहीं कर सकी. कोई सबूत न होने के बावजूद 'आप' के सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया. कल तक जो बात केवल 'आप' कह रही थी, वही बात अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दी है कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को केवल इसलिए गिरफ्तार किया क्योंकि उसे पता था कि उन्हें ईडी ने जमानत दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से कहा कि वह निष्पक्ष और तटस्थ रहे."

सरकारी एजेंसियों की पोल खुल रही : तेजस्वी यादव

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, "यह अच्छी बात है कि उन्हें (अरविंद केजरीवाल) जमानत मिल गई है लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को देखें तो जिस तरह से सरकारी एजेंसियों की पोल खुल रही है, वह भी ध्यान देने लायक है. जिस तरह से विपक्ष के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने जो फटकार लगाई है, वह भी ध्यान देने लायक है... हम चाहेंगे कि निष्पक्ष जांच हो. मैं आम आदमी पार्टी के लोगों और अरविंद केजरीवाल के परिवार को बधाई देता हूं."

कोर्ट ने केजरीवाल का बेल बांड स्वीकारा

दिल्ली शराब नीति केस : दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल का बेल बांड स्वीकार किया.  अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल किसी भी समय बाहर आ सकते हैं.

देश का संविधान रक्षा के लिए...; केजरीवाल के जमानत पर मनीष सिसोदिया

आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि देश का संविधान रक्षा के लिए हैं. भारत में अगर किसकी चलेगी तो देश के संविधान की चलेगी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये साफ हो गया. इस फैसले से दूसरी बात साफ है कि केजरीवाल को अंदर रखने के लिए साजिश रची गई. ये कहा गया कि जिस तरह से सीबीआई ने सीएम को अरेस्ट किया, उससे साफ है कि सीबीआई जानबूझकर केजरीवाल को अंदर रखने की मंशा के तहत गिरफ्तार कर रही थी. उन्होंने तो कुछ गलत किया ही नहीं.

केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने कहा

सुप्रीम कोर्ट से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) को बधाई दी और तिहाड़ जेल में बंद अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना की. कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में शुक्रवार को केजरीवाल को जमानत दी. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से दर्ज कराए गए धनशोधन के एक अन्य मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन अभी जेल में हैं. केजरीवाल की पत्नी सुनीत केजरीवाल ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''आप परिवार को बधाई! मजबूत बने रहने के लिए बधाई. हमारे अन्य नेताओं की भी जल्द रिहाई की कामना करती हूं.''

आज इस केस में देखिए तमाचा पड़ा है ना...; राजद नेता मनोज झा

शराब नीति घोटाले में CBI द्वारा दर्ज़ भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर राजद नेता मनोज कुमार झा ने कहा, " ये तो होना ही था और ये हर एक केस में होगा क्योंकि सारे केस बीजेपी के ऑफिस में फेक बनाए गए थे...हेमंत सोरेन के केस में हाई कोर्ट की टिप्पणी सुनिए और आज इस केस में देखिए तमाचा पड़ा है ना, सिर्फ ED,IT, CBI को ही नहीं पड़ा ये तमाचा बल्कि उनको भी पड़ा है जो ये योजना बनाते हैं. एक संदेश तो साफ गया है कि बाज आ जाए क्योंकि कल जब आप सत्ता में नहीं होंगे तो ये एजेंसी आपके दरवाजे पर भी दस्तक देगी....मैं AAP और पार्टी की पूरी टीम को बधाई देता हूं.

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुनाते हुए जस्टिस उज्ज्वल भुइयां ने कहा कि सीबीआई को ऐसी धारणा दूर करनी चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता है, उसे दिखाना चाहिए कि वह पिंजरे में बंद तोता नहीं है.

क्या दिल्ली को ऐसा सीएम चाहिए...; बीजेपी नेता गौरव भाटिया

अभी पूरा जजमेंट आना बाकी है, लेकिन अभी तो जो सामने आया है, उसको रख रहा हूं. सबसे पहले मैंने क्यों कहा कि भ्रष्टाचार युक्त सीएम अभियुक्त, जेल वाला सीएम बेल वाला हो गया. क्योंकि ये 10 लाख का मुचलका भर बाहर आ रहे हैं. एक सीएम संवैधानिक पद पर बैठा है और वो दस लाख का मुचलका भर बाहर आता है,  उसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है. क्या दिल्ली को ऐसा सीएम चाहिए. ये वो आप है जिसकी एक-एक बूंद में भ्रष्टाचार भरा है.

केजरीवाल की जमानत वाले फैसले पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने क्या कहा

सुप्रीम कोर्ट द्वारा CM अरविंद केजरीवाल को ज़मानत दिए जाने पर AAP सांसद राघव चड्ढा ने कहा, "एक लंबे समय के बाद अरविंद केजरीवाल जी लौट रहे हैं इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं... अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि ईमानदार राजनीति का एक ब्रांड है. उनकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण उन्हें 6 महीने के लिए जेल जाना पड़ा. लेकिन अरविंद केजरीवाल जी आज फिर से लौटे रहे हैं तो आज दिल्ली की सभी मां-बहन खुशी मना रही हैं. आने वाले समय में AAP और मजबूत होगी. मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं.... अब हरियाणा में होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार अभियान की कमान अरविंद केजरीवाल जी संभालेंगे... "

केजरीवाल की जमानत पर बीजेपी की प्रतिक्रिया

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि जेल वाला सीएम अब बेल वाला सीएम हो गया है. और वो भी सशर्ते जमानत के साथ, ये शर्ते में आपको बताऊंगा. दिल्ली सीएम को इस्तीफा दे देना चाहिए लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनमें एक बूंद नैतिकता नहीं बची है. आज वो कंडीशनल बेल पाते हैं, किसी संवैधानिक पद पर बैठा इंसान अगर एक दिन जेल चला जाए तो बहुत बड़ी बात होती है उसे इस्तीफा दे देना चाहिए.

जमानत मिलने पर सीबीआई हुई एक्टिव

जस्टिस भुइयां ने सिंघवी के दिए तर्क को सही माना जैसे कि सीबीआई तभी एक्टिव हुई, जब राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें जमानत दी. एफआईआर अगस्त 2022 में हो गई थी. लेकिन गिरफ्तार करने सीबीआई तब पहुंची जब जमानत मिल गई. हालांकि हाई कोर्ट ने उस जमानत पर रोक लगाई. तब जाकर सीबीआई एक्टिव हुई और जेल में से ही केजरीवाल को कोर्ट लाया गया, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया. हालांकि केजरीवाल की गिफ्तारी को गलत नहीं माना जा रहा है. लेकिन इस मामले में हो रही कार्रवाई पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं.

केजरीवाल के बाहर आने से नहीं बदलेंगे हालात

केजरीवाल के बाहर आने से ज्यादा कुछ नहीं बदलेगा. दिल्ली में मेयर के चुनाव की फाइल का मामला अटका है. अभी भी वो फाइल पर चुनाव नहीं कर पाएंगे. दिल्ली सरकार में एक मंत्री का पद खाली है, उसे केजरीवाल अप्वाइंट कर सकते हैं लेकिन उनके फाइल पर साइन करने पर रोक है. ऐसे में देखे तो सीएम केजरीवाल बाहर जरूर आ जाएंगे लेकिन हालात वैसे ही रहेंगे.

केजरीवाल की जमानत के फैसले पर खुशी से झूमे सिसोदिया और आतिशी

अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर जो फैसला आया, उसे मनीष सिसोदिया और आतिशी लैपटॉप पर देख रहे थे. जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दो मंजूरी दी. वैसे ही आप नेता मनीष सिसोदिया और आतिशी खुशी से झूम उठे और एक-दूजे से हाथ मिलाते गल लगते नजर आए.

जमानत मिलने पर क्या कर सकेंगे दिल्ली सीएम

  1. सीबीआई मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के बाद दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भले ही दफ्तर नहीं जाए पाएंगे, लेकिन हरियाणा चुनाव में वह प्रचार कर पाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी निजी आजादी पर कोई रोक नहीं लगाई है.
  2. दिल्ली सरकार के कामकाज की बात करें तो केजरीवाल के बाहर से उसमें कुछ खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. सुप्रीम कोर्ट ने बतौर सीएम उन पर पाबंदी बरकरार रखी है. दिल्ली में मेयर के चुनाव की फाइल का मामला अटका हुआ है. चुनाव अभी भी अधर में है. केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद भी इस फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे. 
  3. केजरीवाल सरकार में एक मंत्री के इस्तीफे के बाद उसकी जगह खाली है. सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि केजरीवाल के फाइल साइन करने पर रोक लगाई हुई है, इसलिए वह अपने मंत्री को भी नियुक्त नहीं कर पाएंगे.

केजरीवाल की जमानत पर आप ने दी प्रतिक्रिया

  1. केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आप ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘‘सत्यमेव जयते
  2. आम आदमी पार्टी मंत्री आतिशी ने दिल्ली सीएम की जमानत पर कहा कि सत्यमेव जयते, सच को परेशान किया जा सकता है पराजित नहीं.
  3. आप के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने केजरीवाल को जमानत मिलने पर कहा कि उच्चतम न्यायालय के आभारी हैं.
  4. सुप्रीम कोर्ट द्वारा केजरीवाल को जमानत दिए जाने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने कहा कि झूठ, साजिशों के खिलाफ लड़ाई में एक बार फिर सच की जीत हुई है 

दिल्ली सीएम की जमानत की क्या शर्ते

सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई वाले मामले में दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत जरूर दे दी है, लेकिन इसके साथ ही उन पर शर्तें भी लगाई गई हैं. कोर्ट ने कहा कि ईडी मामले में मिली अंतरिम जमानत पर लागू शर्तें इस मामले में भी लागू रहेंगी. कोर्ट ने केजरीवाल से कहा है कि जमानत अवधि के दौरान वह शराब नीति मामले में टिप्पणियां नहीं करेंगे. उनसे जमानत में सहयोग भी करने को कहा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल ने कहा कि वह बतौर सीएम दफ्तर नहीं जा सकते हैं. इसके साथ ही वह किसी भी फाइल पर साइन नहीं कर पाएंगे.

कब जेल से बाहर आएंगे दिल्ली सीएम

तिहाड़ जेल अधिकारियो के मुताबिक दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का रिलीज आर्डर आने के करीब 1 घण्टे के अंदर  जेल से बाहर आ जाएंगे. तिहाड़ जेल के पास रिलीज आर्डर  फिजीकल और मेल के जरिये आता है. दिल्ली सीएम जेल नंबर 2 में बंद हैं.

  1. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 10 लाख रुपये के मुचलके और दो जमानत राशियों पर जमानत दी.
  2. जस्टिस भुइयां ने कहा कि जहां तक ​​गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, ये गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती.
  3. सीबीआई गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती और आरोपी को बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता

केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

  1. दिल्ली सीएम को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने निजी आजादी पर विचार किया है, ट्रायल जल्द पूरा होने की संभावना नहीं, बाकी शर्तें ट्रायल कोर्ट लगाएगा.
  2. जस्टिस भुइयां ने कहा कि  इन आधारों पर अपीलकर्ता को हिरासत में रखना न्याय का मखौल है, विशेषकर तब जब उसे अधिक कठोर PMLA में जमानत दी गई है.
  3. जस्टिस भुईयां ने कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की.
  4. साथ ही उन्होंने कहा कि 22 महीने से अधिक समय तक उन्हे गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई. इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं.इस पर विचार किया जा सकता है.

केजरीवाल की जमानत से जुड़ी खास बातें

  1. दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को ये जमानता सीबीआई से जुड़े मामले में मिली है.
  2. इससे पहले दिल्ली सीएम को ईडी मामले में अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
  3. सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की सहमति से अपना फैसला सुनाया.
  4. ED केस में मिली शर्तें इस मामले में भी लागू.

दिल्ली सीएम केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सीएम केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए जमानत दे दी है. दिल्ली शराब घोटाले में दिल्ली सीएम को अब राहत की सांस मिली होगी. सुप्रीम कोर्ट ने दो जजों की सहमति से इम मामले पर अपना फैसला सुनाया.

गिरफ्तारी अवैध नहीं : सुप्रीम कोर्ट

केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला आना है. कोर्ट ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा कि धारा 41 A सीआरपीसी  का उल्लंघन नहीं, गिरफ्तारी अवैध नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तर्कों के आधार पर हमने 3 प्रश्न तैयार किए हैं-

  • ⁠क्या गिरफ्तारी में अवैधता थी
  • क्या अपीलकर्ता को नियमित जमानत दी जानी चाहिए
  • क्या आरोप पत्र दाखिल करना परिस्थितियों में इतना बदलाव है कि उनको ट्रायल कोर्ट फिर से  भेजा जा सके

केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू

सुप्रीम कोर्ट शराब नीति ‘घोटाला' मामले में केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर आज फैसला आना है. इन मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. इनमें से एक याचिका में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका उन्होंने जमानत से इनकार किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर की है. 

सुप्रीम कोर्ट में एएसजी ने दी थी ये दलील

एएसजी ने कहा था कि गिरफ्तारी जांच का एक हिस्सा है और आम तौर पर किसी जांच अधिकारी को गिरफ्तारी के लिए अदालत से किसी अनुमति की जरूरत नहीं होती है. लेकिन, वर्तमान मामले में, अदालत ने (गिरफ्तारी करने का) अधिकार देने का आदेश दिया था. जब अदालत के आदेश के अनुसार गिरफ्तारी की जाती है, तो कोई आरोपी मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दलील नहीं दे सकता. बता दें कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आबकारी नीति मामले में वरिष्ठ आप नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता के. कविता और आप के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर को जमानत दी थी.

सीबीआई ने जताई इस बात की आशंका

केंद्रीय एजेंसी सीबीआई को आशंका है कि केजरीवाल की रिहाई से कई गवाह अपने बयान से पलट जाएंगे और इसलिए उसने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जमानत पर रिहा न करने का आग्रह किया. एएसजी राजू ने कहा था कि गोवा विधानसभा चुनाव में आप की तरफ से मैदान में उतरने वाले कई उम्मीदवार केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद ही केंद्रीय एजेंसी के समक्ष अपना बयान देने के लिए आगे आए. उन्होंने तर्क दिया था, "यदि आप केजरीवाल को जमानत पर रिहा करते हैं, तो वे (गवाह) अपने बयान से पलट जाएंगे. केजरीवाल की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट में वापस भेजा जाना चाहिए और उन्हें पहली बार में ही दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका नहीं दायर करनी चाहिए थी."

केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सिंघवी की दलील

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा था कि सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल को एफआईआर दायर होने के बाद दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी रिहाई को रोकने के लिए जल्दबाजी में "बीमा गिरफ्तारी" की. उन्होंने कहा था कि सीबीआई ने केजरीवाल को "उनके असहयोग और टालमटोल वाले जवाब" के लिए गिरफ्तार किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले हैं, जिनमें कहा गया है कि जांच में सहयोग करने का मतलब यह नहीं होना चाहिए कि आरोपी खुद को दोषी ठहराए और कथित अपराधों को कबूल करे.

दो अलग-अलग याचिकाओं पर आएगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला

सुप्रीम कोर्ट दिल्ली शराब नीति ‘घोटाला’ मामले में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर शुक्रवार यानि आज फैसला सुनाएगा. इनमें से एक याचिका में मुख्यमंत्री ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है, जबकि दूसरी याचिका उन्होंने जमानत से इनकार किये जाने के फैसले के खिलाफ दायर की है.

‘आप’ को केजरीवाल की रिहाई की उम्मीद

आम आदमी पार्टी (आप) के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने कहा है कि उन्हें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर उम्मीद है और वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं. राधव चड्ढा ने पांच अक्टूबर को विधानसभा चुनावों में ‘आप’ को चुनने के लिए मतदाताओं से अपील भी की. वह बृहस्पतिवार को हरियाणा में थे.

सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

पिछले हफ्ते, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की सदस्यता वाली पीठ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और सीबीआई की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू की दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सीएम केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज फैसला सुनाएगा. सीएम केजरीवाल ने कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर प्रकाशित वाद सूची के अनुसार, जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ 13 सितंबर को अपना फैसला सुनाएगी. 

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