अरुण जेटली और अरविंद केजरीवाल (फाइल फोटो).
नई दिल्ली:
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के बीच सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई मंगलवार को होगी. यह मामला काफी रोचक होगा क्योंकि केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी होंगे और जेटली की ओर से पैरवी अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी करेंगे. वे यह केस निजी आधार पर लड़ेंगे.
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कहा गया कि राम जेठमलानी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए. जेटली की ओर से पैरवी करने के लिए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी मौजूद रहे. इसके बाद जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई को मंगलवार 22 नवंबर के लिए टाल दिया.
दरअसल डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे अरुण जेटली आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने के लिए दाखिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है.
लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला चलता रह सकता है और मानहानि के मामले के कारण इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते. दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए. गौरतलब है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं पर जेटली ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जेटली पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था.
सोमवार को इस मामले की सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से कहा गया कि राम जेठमलानी उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए मामले की सुनवाई को टाल दिया जाए. जेटली की ओर से पैरवी करने के लिए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी मौजूद रहे. इसके बाद जस्टिस पीसी घोष और जस्टिस यूयू ललित ने सुनवाई को मंगलवार 22 नवंबर के लिए टाल दिया.
दरअसल डीडीसीए में घोटाले के आरोप लगाने पर पटियाला हाउस कोर्ट में चल रहे अरुण जेटली आपराधिक मानहानि मामले पर रोक लगाने के लिए दाखिल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट को सुनवाई करनी है. इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने निचली अदालत में चल रहे मामले में आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. केजरीवाल ने हाई कोर्ट में दायर याचिका में कहा था कि एक साथ दो मामले चलने के कारण आपराधिक कार्रवाई पर रोक लगाई जाए. हाईकोर्ट में भी जेटली ने सिविल मानहानि का मामला दाखिल किया है.
लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट में आपराधिक मामला चलता रह सकता है और मानहानि के मामले के कारण इस पर रोक लगाने की कोई जरूरत नहीं है. केजरीवाल ने कहा था कि आपराधिक और सिविल केस साथ-साथ नहीं चल सकते. दिल्ली हाईकोर्ट में सिविल केस चल रहा है इसलिए मजिस्ट्रेट कोर्ट में मामले पर रोक लगनी चाहिए. गौरतलब है कि केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के पांच नेताओं पर जेटली ने मानहानि का केस दर्ज कराया था. इन नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर जेटली पर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगाया था.
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