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This Article is From May 02, 2018

एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक  

पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनकी गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए एक विशेष अदालत ने बुधवार को अंतरिम सुरक्षा 10 जुलाई तक बढ़ा दी.

एयरसेल-मैक्सिस मामले में कार्ति चिदंबरम की गिरफ्तारी पर 10 जुलाई तक रोक  
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
नई दिल्ली: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम को एयरसेल-मैक्सिस मामले में उनकी गिरफ्तारी से राहत प्रदान करते हुए एक विशेष अदालत ने बुधवार को अंतरिम सुरक्षा 10 जुलाई तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश ओपी सैनी ने कार्ति को जांच में सहयोग करने और अदालत की अनुमति के बिना देश छोड़कर बाहर नहीं जाने का निर्देश दिया है.

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प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में और समय की मांग की और अदालत से मामले को अगली सुनवाई के लिए दो जुलाई के बाद सूचीबद्ध करने का आग्रह किया. दरअसल इस तारीख को सर्वोच्च न्यायालय में भी इस मामले की सुनवाई होने वाली है. अदालत ने 24 मार्च को कार्ति को मामले में गिरफ्तारी से राहत देते हुए 16 अप्रैल तक की अंतरिम सुरक्षा प्रदान की थी, जिसे बाद में बढ़ाकर दो मई तक कर दिया गया था.

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इससे पहले सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कार्ति की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया और बिना किसी कारण वह दोबारा गिरफ्तार करना चाहती है. उन्होंने अदालत से कार्ति के लिए तबतक के लिए अंतरिम सुरक्षा की मांग की, जबतक जांच एजेंसियां अपनी जांच पूरी नहीं कर लेती हैं. सीबीआई और ईडी 2006 में एयरसेल-मैक्सिस सौदे में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड की मंजूरी दिलाने में कार्ति चिदंबरम की कथित भूमिका की जांच कर रही है. गौरतलब है कि उस समय कार्ति के पिता पी. चिदंबरम केंद्र में वित्तमंत्री थे. कार्ति आईएनएक्स मीडिया मामले में भी आरोपी हैं. इस मामले में उनपर 305 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के लिए एफआईपीबी की अवैध मंजूरी लेने का आरोप है.

(इनपुट : IANS)

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