"हम हत्यारों के साथ खड़े नहीं होते" : हैदराबाद मर्डर पर बोले असदुद्दीन ओवैसी

हैदराबाद  में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम सरूरनगर में हुई घटना की निंदा करते हैं. महिला ने स्वेच्छा से शादी करने का फैसला किया. उसके भाई को उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है. यह एक आपराधिक कृत्य है. यह संविधान और इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है."

AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद के सरूरनगर हत्याकांड की निंदा की है.

हैदराबाद:

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के प्रमुख  और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने शुक्रवार को तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के सरूरनगर इलाके में हुई हत्या की घटना की निंदा की है और इसे संविधान और इस्लाम के अनुसार "जघन्य आपराधिक कृत्य" करार दिया.

हैदराबाद  में एक सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, "हम सरूरनगर में हुई घटना की निंदा करते हैं. महिला ने स्वेच्छा से शादी करने का फैसला किया. उसके भाई को उसके पति को मारने का कोई अधिकार नहीं है. यह एक आपराधिक कृत्य है. यह संविधान और इस्लाम के अनुसार सबसे खराब अपराध है."

युवक की ‘‘झूठी शान के लिए हत्या'' : गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

उन्होंने कहा, "इस घटना को कल से एक अलग रंग दिया जा रहा है. क्या यहां की पुलिस ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया? उन्होंने उसे गिरफ्तार कर लिया है. हम हत्यारों के साथ खड़े नहीं हैं."

ओवैसी ने दिल्ली की जहांगीरपुरी और मध्य प्रदेश को खरगोन में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं के बारे में बात करते हुए कहा, "मैं कहना चाहता हूं कि जो भी धार्मिक जुलूस निकाला जाता है, मस्जिद पर हाई रेजोल्यूशन सीसीटीवी कैमरा लगाया जाना चाहिए और जब भी जुलूस निकले,तब फेसबुक पर  उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को पता चले कि पत्थर कौन फेंक रहा है?"

'मेरे पति को पता ही नहीं चला, उसे मारने वाला मेरा भाई था' : बिलखती हुई बोली 21 साल की सुल्ताना

इससे पहले गुरुवार को हैदराबाद की सरूरनगर पुलिस ने असरीन सुल्ताना उर्फ ​​पल्लवी के दो रिश्तेदारों को बिलिपुरम नागराजू की हत्या में शामिल होने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान असरीन सुल्ताना के भाई सैयद मोबिन अहमद और मोहम्मद मसूद अहमद के रूप में हुई है.

सरूरनगर पुलिस ने कहा है कि दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 और एससी / एसटी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है. एलबी नगर के डीसीपी ने कहा, "मामले की जांच जल्द ही समाप्त होगी. हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में आवेदन करेंगे ताकि इसका मुकदमा जल्द ही समाप्त हो जाए और आरोपियों को दंडित किया जाए. मृतक के परिवार को सरकारी नौकरी और मुआवजे दिए जाएंगे."

'मेरे पति को पता ही नहीं चला, उसे मारने वाला मेरा भाई था' : बिलखती हुई बोली 21 साल की सुल्ताना

इससे पहले बुधवार को हैदराबाद के सरूरनगर की पंजाला अनिल कुमार कॉलोनी में रात 9 बजे के करीब एक बाइक सवार नवविवाहित जोड़े पर लोहे की रॉड और चाकुओं से हमला किया गया था. पुलिस के अनुसार, दोनों आरोपियों को इस बात की रंजिश थी कि नागराजू ने उसकी बहन से शादी की थी. नागराजू अनुसूचित जाति समुदाय से ताल्लुक रखता था.

वीडियो: नागराजू की पत्नी ने कहा- मेरे भाई ने मेरे पति को मार डाला
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com