भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं. मोहाली कोर्ट ने तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि 'बग्गा को गैरकानूनी तरीके से छोड़ा गया है.' कोर्ट ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस का एक्शन गैर कानूनी था.'
तजिंदर पाल सिंह बग्गा के खिलाफ वारंट जारी करते हुए कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की. कोर्ट ने कहा, 'आरोपी (बग्गा) को जबरन पंजाब पुलिस से गैरकानूनी तरीके से छुड़ाया गया. पंजाब पुलिस के डीएसपी दिल्ली पुलिस को जनकपुरी थाने में गिरफ्तारी की सूचना देने गए, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कोई डायरी एंट्री नहीं की. आरोपी को पर्याप्त मौके दिए गए कि वह जांच में शामिल हों लेकिन वह फिर भी जांच में शामिल नहीं हुआ. इसलिए गैर जमानती वारंट जारी करना जरूरी है.'
मोहाली कोर्ट ने पंजाब पुलिस को निर्देश दिए हैं कि तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करके कोर्ट के सामने पेश किया जाए. इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 23 मई को होगी.
तजिंदर बग्गा के खिलाफ मोहाली कोर्ट से वारंट जारी, पंजाब पुलिस को दिए गिरफ्तार कर पेश करने के आदेश
शुक्रवार को पंजाब पुलिस ने मोहाली साइबर सेल में दर्ज एक मामले में तजिंदर पाल सिंह बग्गा को गिरफ्तार करने दिल्ली आई थी. इस मामले में बग्गा को जांच में शामिल होने के लिए पांच बार नोटिस भेजा गया था, लेकिन वह पहुंचे नहीं. इसके बाद पंजाब पुलिस शुक्रवार सुबह उनके दिल्ली स्थित घर पहुंचकर उन्हें गिरफ्तार करके ले गई. लेकिन पंजाब पुलिस की टीम को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में ही रोक लिया, उसके बाद दिल्ली पुलिस को बुलाकर उनके हवाले कर दिया गया. इसके बाद पंजाब पुलिस ने मोहाली कोर्ट का रुख किया.
बता दें, बग्गा की गिरफ़्तारी पर दिल्ली से लेकर कुरुक्षेत्र तक बवाल हुआ. शुक्रवार सुबह बेहद नाटकीय अंदाज़ में पंजाब पुलिस ने दिल्ली में तजिंदर बग्गा को गिरफ़्तार किया लेकिन बग्गा के पिता ने दिल्ली में अपहरण का मामला दर्ज कराया. दिल्ली से बग्गा के अपहरण की सूचना मिलते ही हरियाणा पुलिस ऐक्शन में आ गई और मोहाली की ओर बढ़ रही पंजाब पुलिस के काफ़िले को कुरुक्षेत्र में रोक लिया. हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को कुरुक्षेत्र बुला लिया और तेजिंदर पाल बग्गा को उसके हवाले कर दिया. जिसके बाद दिल्ली पुलिस बग्गा को दिल्ली ले आई.
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