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This Article is From Oct 12, 2017

आरुषि हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आज

विशेष सीबीआई अदालत ने चर्चित आरुषि हत्याकांड में तलवार दंपति को उम्रकैद की सजा सुनाई थी

आरुषि हत्याकांड में राजेश और नुपुर तलवार की अपील पर हाईकोर्ट का फैसला आज
आरुषि की फोटो के साथ राजेश तलवार (फाइल फोटो).
इलाहाबाद: नोएडा में साल 2008 में हुए चर्चित आरुषि और हेमराज हत्याकांड में आजीवन कारावास काट रहे आरुषि के माता-पिता राजेश तलवार और नुपुर तलवार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला 12 अक्टूबर को आएगा. सीबीआई कोर्ट के फैसले के खिलाफ राजेश तलवार और नुपुर तलवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी.

गाजियाबाद में स्थित विशेष सीबीआई अदालत ने 26 नवंबर, 2013 को राजेश और नुपुर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. यह दोनों फिलहाल गाजियाबाद की डासना जेल में सजा काट रहे हैं. हाईकोर्ट में राजेश तलवार और नुपुर तलवार को बेटी आरुषि और घरेलू नौकर हेमराज की हत्या में दोषी करार दिए जाने के निर्णय को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई एक अगस्त 2017 को दोबारा शुरू की गई. न्यायमूर्ति बालकृष्ण नारायण और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्र की खंडपीठ ने कहा कि सीबीआई के बयानों में पाए गए कुछ विराधाभासों के चलते पीठ इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगी. जस्टिस बीके नारायण और जस्टिस एके मिश्रा की खंडपीठ ने 7 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और फैसला सुनाने की तारीख 12 अक्टूबर तय की थी.

यह भी पढ़ें : इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने आरुषि हत्या मामले की सुनवाई दोबारा शुरू की

मई 2008 में नोएडा के जलवायु विहार इलाके में 14 साल की आरुषि का शव उसके मकान में बरामद हुआ था. आरुषि अपने कमरे में मृत पाई गई थी और उसका गला धारदार चीज से काटा गया था. शुरुआत में शक की सुई हेमराज की ओर गई, लेकिन दो दिन बाद मकान की छत से उसका भी शव बरामद किया गया.

VIDEO : सीबीआई कोर्ट के फैसले पर सवाल

अखबार की सुर्खियों में रहे इस मामले की ठीक से जांच नहीं करने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की भारी आलोचना के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी.
(इनपुट एजेंसियों से भी)

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