दिल्ली में आज से क्या खुलेगा और क्या नहीं? यहां मौजूद है आपके सभी सवालों के जवाब...

What's Allowed And what's Not In Delhi: अरविंद केजरीवाल ने 4 मई से 17 मई तक जारी रहने वाले 'लॉकडाउन 3.0' को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए. इस दौरान दिल्ली में क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा इसे लेकर आपके सभी सवालों के जवाब यहां मिलेंगे.

नई दिल्ली:

देश में कोरोनावायरस (Coronavirus) संक्रमितों का आंकड़ा 40  हजार पार कर गया है और अब तक 1300 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है. वहीं, कोरोना के कहर को देखते हुए लॉकडाउन को 17 मई तक के लिए बढ़ दिया गया है. इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 4 मई से 17 मई तक जारी रहने वाले 'लॉकडाउन 3.0' को लेकर कुछ दिशा निर्देश जारी किए. उन्होंने कहा कि कि सोमवार से दिल्ली में आंशिक रूप से लॉकडाउन खोला जा रहा है. अब हमें कोरोना के साथ जीने की तैयारी करनी पड़ेगी. आज दिल्ली इसके लिए तैयार है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमने सारी व्यवस्था दिल्ली में कर ली है. सभी सरकारी दफ्तर खोलने जा रहे हैं. जो सर्विस वाले दफ्तर हैं वहां 100 प्रतिशत, जो एसेंशियल सर्विस वाले दफ्तर हैं वहां 100 प्रतिशत और प्राइवेट दफ्तर केवल 33 प्रतिशत कर्मचारी काम करेंगे. हवाई यात्रा और रेल यात्रा बंद रहेंगी. दिल्ली के अंदर और दिल्ली से बाहर जाने वाली बसें नहीं चलेंगी.'

इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में अब तक का सबसे बड़ा उछाल रविवार को सामने आया. दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 427 नए मरीज सामने आए. इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4549 हो गया है. हालांकि दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी की जान नहीं गई है. राजधानी में पिछले 24 घंटों में 106 लोग ठीक हुए हैं वहीं, अब तक कुल 1362 मरीज़ ठीक हो चुके हैं. उधर, दिल्ली में कोरोना से अब तक 64 लोगों की मौत हो चुकी है. 


क्या दिल्ली सरकार के कार्यालय हमेशा की तरह चलेंगे?
आवश्यक सेवाओं से जुड़े दिल्ली सरकार के कार्यालयों को फुल स्ट्रेंथ के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी.

निजी कार्यालयों के बारे में क्या?
निजी कार्यालय 33 प्रतिशत क्षमता के साथ कार्य कर सकते हैं. बाकी कर्मचारी घर से काम कर सकते हैं.

क्या आरोग्य सेतु ऐप अनिवार्य है?
दिल्ली सरकार ने कहा कि वह केंद्र के दिशानिर्देशों का पालन करेगी. इसका मतलब है कि इसमें शामिल होने वाले कार्यालयों को ऐप डाउनलोड करना होगा.

सार्वजनिक परिवहन कार्य करेगा?
ट्रेन और उड़ान सेवाएं निलंबित रहेंगी. अंतरराज्यीय और शहर के अंदर बसों को चलने की इजाजत नहीं.

क्या दिल्ली में कैब सेवा शुरू होगी?
हालांकि केंद्र ने सभी क्षेत्रों में प्रतिबंधों के साथ कैब की अनुमति दी है, लेकिन दिल्ली में फिलहाल इसे अनुमति नहीं दी जाएगी. ऑटो-रिक्शा, साइकिल रिक्शा, ई-रिक्शा पर भी प्रतिबंध जारी रहेगा.

क्या निजी कार से सफर किया जा सकता है?
कुछ शर्तों के साथ निजी कारों को अनुमति दी जाएगी. केवल दो लोगों और चालक को अनुमति दी जाएगी. केवल आवश्यक सेवाओं के लिए यात्रा और अनुमत गतिविधियों की अनुमति है.
 
क्या घरेलू सहायक/सहायिका काम पर आ सकती हैं?
हां, सभी स्व-नियोजित श्रमिकों जैसे प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन आदि को काम करने की अनुमति है.

बाजार और मॉल्स खुलेंगे या नहीं?
करोल बाग और नेहरू प्लेस जैसे मार्केट कॉम्प्लेक्स की सभी दुकानें, जो जरूरी चीजें बेचने के अलावा बंद हैं, बंद रहेंगी. साथ ही शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे.

किस प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है?
सभी स्टैंडअलोन दुकानें, कन्टेन्मेंट जोन के बाहर और पड़ोस की सभी दुकानें को खोलने की इजाजत है. इन सभी को Essential और नॉन एशेंसियल सामान बेचने की अनुमति होगी. आवासीय परिसरों में सभी दुकानें खुल सकती हैं. किताबें और स्टेशनरी बेचने वाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति है.

किस प्रकार के उद्योगों की अनुमति है?
प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की अनुमति है. आवश्यक निर्माण करने वाली कंपनियों और उनकी आपूर्ति श्रृंखला की अनुमति है. पैकेजिंग सामग्री बनाने वाली कंपनियों को भी अनुमति है.

ई-कॉमर्स?
ई-कॉमर्स कंपनियों को केवल आवश्यक चीजें डिलिवरी करने की अनुमति होगी.

कार्गो सेवाएं?
मालवाहक वाहनों को दिल्ली में ले जाने की अनुमति होगी.

विवाह और अंतिम संस्कार में कितने लोग शामिल हो सकते हैं?
शादी समारोह में ज्यादा से ज्याद 50 लोग शामिल हो सकते हैं. वहीं, दूसरी तरफ अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत है. ऐसे कार्यों के दौरान सामाजिक दूरियों के मानदंडों का कड़ाई से पालन किया जाना जरूरी होगा. 

क्या सैलून खोले जाएंगे?
नहीं, अभी दिल्ली में सैलून खोलने की इजाजत नहीं दी गई है.

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क्या शराब की दुकानें खुलेंगी?
शराब, पान, गुटखा, तंबाकू बेचने वाली दुकानों को खोलने की अनुमित है बशर्ते वे स्टैंडअलोन हों. ऐसे दुकानों में ग्राहकों के बीच की न्यूनतम दूरी 6 फीट तय की गई है. इसके साथ-साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि दुकान पर एक समय में 5 से ज्यादा व्यक्ति मौजूद न रहें.